फसल बीमा
- Pradhanmantri Fasal Bima Yojna, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना , बीमा योजना
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के द्वारा कम वर्षा, विपरीत मौसमी परिस्थतियों तथा अन्य प्राकृतिक कारणों जैसे सूखा, बाढ, जलभराव, कीट- व्याधि, प्राकृतिक आग, बिजली गिरना, ओलावृष्टि एवं बेमौसमी वर्षा से फसलों की उपज में होने वाले नुकसान से कृषकों को सुरक्षा प्रदान की जाती है।
अधिसूचित फसले एंव बीमा इकाई
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना रबी 2018-19 के तहत अधिसूचित फसले निम्नानुसार है
- गेंहू, जो, चना, सरसों, तारामीरा , जीरा, धनिया, इसबगोल, मैथी,रबी,मक्का एंव मसूर
निर्धारित प्रीमियम राशि :-
- देय प्रीमियम बीमित राशि का अधिकतम 1.5 प्रतिशत तथा उधानिक एंव वाणिज्यिक फसलो हेतु अधिकतम 5 प्रतिशत ही कृषक द्वारा वहन किया जाएगा | शेष राशि 50-50 प्रतिशत के अनुपात में केन्द्र एंव राज्य सरकार द्वारा देय होगी | जिलेवार फसलवार प्रीमियम विवरण विभाग की वेबसाइट से प्राप्त करे| विभाग की वेबसाइट से latest सूचना के लिए क्लिक करे
पात्रता :-
- राज्य के सभी वे कृषक जिन्होंने अधिसूचित क्षेत्र के लिए अधिसूचित फसल की बुवाई की है।
फसलों का बीमा करवाने की प्रक्रिया :-
- (क) ऋणी कृषकों की फसलों का बीमा फसल ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक/ सहकारी समिति द्वारा अनिवार्य आधार पर किया जायेगा। इसके लिये कृषक को अपना आधार नम्बर, भामाशाह नम्बर (उपलब्ध होने पर) मोबाईल नम्बर तथा बोई गई फसल का विवरण संबंधित ऋण स्वीकृत करने वाले बैंक/ सहकारी समिति को उपलब्ध करवाना होगा।
- (ख) गैर ऋणी कृषकों की फसलों का बीमा सीएचसी केन्द्र के द्वारा करवाया जा सकता है। इसके लिये कृषकों को बोई गई फसल की जमीन की नवीनतम जमाबन्दी, गिरदावरी, आधार कार्ड नम्बर, भामाशाह नम्बर (उपलब्ध होने पर) मोबाईल नम्बर, कृषक के बचत खाते की प्रति तथा बोई गई फसल का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- (ग) जिलावार अधिसूचित फसलों की सूची- के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाये
- रबी 2018-19 में जिलेवार अधिसूचित बीमा कम्पनी का विवरण

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना Pradhanmantri Fasal Bima Yojna
समयावधि :-
- फसल उपज के ऑकडे बीमा कम्पनी को उपलब्ध होने के 15 दिवस के भीतर बीमा क्लेम का भुगतान का प्रावधान हैा
बीमा क्लेम (दावों) का भुगतान :-
- कृषकों की उपज में कमी के आधार पर अधिसूसचित बीमा कम्पनी द्वारा सीधे ही डीबीटी के माध्यम से बीमा क्लेम कृषकों के खाते में जमा किया जायेगा। सम्पूर्ण अधिसूचना के लिये क्लिक करे।
कहां सम्पर्क करें :-

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PM Kisan Beneficiary Status फसलों का बीमा करवाने की प्रक्रिया
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