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MUKHYMANTRI RAJSHREE YOJANA

MUKHYMANTRI RAJSHREE YOJANA, RAJSHREE SCHEME, मुख्यमन्त्री राजश्री योजना BALIKA KE JANAM PAR RAJASTHAN SARKAR KI SCHEME, BETI JANM PAR YOJANA.



दोस्तों आज हम आपको MUKHYMANTRI RAJSHREE YOJANA के बारे में बताने जा रहे है राजस्थान सरकार ने राज्य  में बालिकाओ  के प्रति समाज में सकारात्मक सोच विकसित करने एंव  उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए मुख्यमन्त्री राजश्री योजना लागु की गयी  


योजना का उद्देश्य:-

  1. राज्य में 'बालिका जन्म'  के प्रति सकारात्मक वातावरण तैयार करते हुए बालिका का समग्र विकास करना |
  2. बालिकाओ के लालन-पालन , शिक्षण व् स्वास्थ्य के मामले में होने वाले लिंग-भेद को रोकना एंव बालिकाओ का बेहतर शिक्षण व स्वास्थ्य सुनिचित करना |
  3. संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ-मृत्यु दर  में कमी लाना|
  4. बालिका शिशु मृत्यु दर में कमी लाना एंव घटते बाल लिंगानुपात को सुधारना|
  5. बालिका का विधालयो में नामांकन एंव ठहराव सुनिश्चित करना|
  6. बालिका को समाज में समानता का अधिकार दिलाना|

योजना के अन्तर्गत देय लाभ:-

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक लाभार्थी बालिका के माता पिता/अभिभावक को कुल राशि रुपये 50 हजार अधिकतम का भुगतान निम्नानुसार किया जाएगा
  1. राज्य के राजकीय तथा चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेने वाली बालिका के माता को अस्पताल से छुटटी मिलने पर 2500 रु. की राशि देय होगी | यह राशि जननी सुरक्षा योजना(JSY) के तहत देय राशि के अतिरिक्त होगी|
  2. बालिका की आयु 1 वर्ष पूर्ण होने पर बालिका के नाम से 2500 रूपये की राशि देय होगी|
  3. बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में प्रथम कक्षा में एडमिशन  लेने पर बालिका के नाम से 4000 रु. की राशि देय होगी|
  4. बालिका के किसी भी रजिकीय विधालय में कक्षा 6 में एडमिशन  लेने पर बालिका के नाम से 5000 रु. की राशि देय होगी|
  5. बालिका के किसी भी राजकीय विधालय में कक्षा 10 में एडमिशन  लेने पर बालिका के नाम से 11000 रु. की राशि देय होगी|
  6. बालिका के किसी भी राजकीय विधालय से 12वीं  कक्षा उत्तीर्ण करने पर 25000 रु. की राशि देय होगी|

योजना की पात्रता:-

  • योजना का लाभ राजस्थान की मूल निवासी प्रसुताओ के लिए ही देय है ऐसी प्रसुताए जिनका संस्थागत प्रसव राज्य के बाहर हुवा एंव जननी सुरक्षा योजना का परिलाभ प्राप्त किया है, को बालिका के जीवित जन्म का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मुख्यमन्त्री राजश्री योजना का लाभ मूल निवास क्षेत्राधिकार वाले राजकीय चिकित्सा संसथान से देय होगा| राजस्थान राज्य के बाहर की प्रसूता को MUKHYMANTRI RAJSHREE YOJANA के परिलाभ देय नहीं होंगे|
  • प्रथम एंव द्वितीय किश्त का लाभ सभी संस्थागत प्रसव से जन्म लेने वाली बालिकाओ को देय होगा|  तीसरी एंव पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ एक परिवार में अधिकतम दो जीवित संतान तक ही सिमित होगा अर्थात प्रथम दो किस्तों के अतिरिक्त अन्य किश्तों का लाभ उन्ही बालिकाओ को देय होगा जिनके परिवार में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी| इस हेतु निर्धारित प्रक्रिया में जीवित संतानों की संख्या दो से अधिक नहीं होगी 
  • यदि माता-पिता की ऐसी बालिका की मृत्यु हो जाती है जिसे एक या दो किश्तों का लाभ दिया जा चूका हो तो ऐसे माता-पिता की कुल जीवित संतानों में से मृत बालिका की संख्या कम हो जाएगी तथा एसे माता-पिता के यदि एक बालिका और जन्म लेती है तो वह लाभ की पात्र होगी | तीसरी एंव पश्चातवर्ती किश्तों का लाभ अधिकतम 2 जीवित संतान तक ही सिमित होगा |
  • प्रथम किश्त हेतु राज्य के राजकीय एंव चिकित्सा एंव स्वस्थ्य विभाग द्वारा संस्थागत प्रसव हेतु अधिकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में प्रसव से जन्म लेना आवश्यक होगा |
  • द्वितीय किश्त का लाभ चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड के अनुसार सभी टिके लगवाने के आधार पर देय होगा |
  • प्रथम किश्त से लाभंविन्तो को समेकित बाल विकास सेवाओ के माध्यम से आंगनवाडी केन्द्र से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा|
  • मुख्यमन्त्री राजश्री योजना का द्वित्य (बालिका की उम्र एक वर्ष पूर्ण होने पर एंव आवश्यक टीकाकरण पश्चात ) एंव तृतय (बालिका के राजकीय विधालय में कक्षा प्रथम में प्रवेश लेने पर) परिलाभ तभी देय होगा जबकि उसने प्रथम परिलाभ प्राप्त किया हो|
  • एसी बालिकाए लाभ की पात्र होगी जो राज्य सरकार द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में प्रत्येक चरण में (कक्षा 1, 6, 10, तथा 12) शिक्षारत है /रही है|
  • योजना की अगली किश्त पूर्व में सभी किश्त/किश्ते प्राप्त करने की स्थिति में ही देय होगा|

प्रक्रिया:-

  • MUKHYMANTRI RAJSHREE YOJANA के अन्तर्गत बालिका के जन्म पर संस्थागत प्रसव होने की सुनिश्चितता करने तथा बालिका की आयु एक वर्ष पूर्ण होने एंव टीकाकरण की सुनिश्चितता ऑनलाइन करने के उपरान्त चिकित्सा एंव स्वास्थ्य विभाग द्वारा देय राशि बालिका के माता या माता ना होने पर पिता अथवा अभिभावक के बैंक खाते में ऑनलाइन ट्रान्सफर की जावेगी | इसके लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक आई.डी. न दिया जाएगा | प्रथम व द्वितीय किश्त प्राप्त करने के लिए प्रथक से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी|
  • द्वितय किश्त का लाभ लेने हेतु टीकाकरण के प्रमाण के रूप में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी  मातृ-शिशु स्वास्थ्य कार्ड/ममता कार्ड अपलोड करने पर देय होगा |
  • प्रथम एंव द्वितीय किश्त का लाभ बालिका को वर्तमान में संचालित सुभ लक्ष्मी योजना के अनुसार ही चिकित्सा , स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण विभाग द्वारा दिया जाएगा |
  • तीसरी किश्त अर्थात बालिका के प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने के उपरांत देय राशि प्राप्त करने हेतु बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावाक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन ई-मित्र /भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा | आवेदन के साथ मातृ-शिशु सुरक्षा कार्ड(एमसीपी कार्ड) की प्रति, विधालय में प्रवेश का प्रमाण, दो संतानों सम्बन्धी स्वघोषणा की प्रति भी अपलोड करनी होगी|
  • ऑनलाइन प्राप्त प्रकरणों की ऑनलाइन स्वीकृति कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा जारी की जायेगी तथा लाभार्थी के खाते में राशि का ऑनलाइन हस्तानान्तरण किया जाएगा|
  • योजना के अन्तर्गत चौथी, पांचवी तथा छठी किश्त अर्थात कक्षा 6 व 10 में प्रवेश के उपरांत एंव कक्षा 12 उतीर्ण करने पर बालिका की माता, माता ना होने पर पिता या अभिभावक के द्वारा निर्धारित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन  ई-मित्र /भारत निर्माण राजीव गाँधी सेवा केन्द्र/अन्य उपलब्ध विकल्पों के माध्यम से करना होगा आवेदन के साथ विधालय में प्रवेश के प्रमाण की प्रति भी अपलोड करनी होगी | कक्षा 12 उत्तीर्ण करने के पश्चात अंकतालिका की प्रति भी आवेदन के साथ  अपलोड करनी होगी |

MUKHYMANTRI RAJSHREE YOJANA
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