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MUKHYMANTRI CHIRANJIVI YOJANA

MUKHYMANTRI CHIRANJIVI YOJANA, HELTH INSURANCE, RAJASTHAN FREE MEDICAL YOJANA, मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना, राजस्थान मे सभी नागरिकों का फ्री इलाज॰




दोस्तो राजस्थान सरकार ने एक योजना लॉंच की है जिसका नाम है मुख्यमंत्री चिरंजवी योजना है इस योजना के तहत  राजस्थान   के प्रत्येक  नागरिक को 5  लाख   तक का  इलाज सरकारी  व  प्राइवेट  हॉस्पिटल  मे   फ्री  मे  होगा |   योजना का लाभ जनआधार कार्ड के माध्यम से ही दिया जायेगा। इसके लिए लाभार्थी परिवार के जनआधार कार्ड पर पात्रता श्रेणी की सीडींग होना  आवश्यक है |


इस योजना के तहत निम्न श्रेणी के परिवार/सदस्य पात्र होंगे 


श्रेणी-1 खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्र्तगत पात्र परिवार:- 
इस श्रेणी के पात्र परिवारों के राशन कार्ड की संख्या जनआधार/प्रतिशत  कार्ड से जुडी होना आवष्यक है। 


श्रेणी-2 सामाजिक आर्थिक जनगणना (एसईसीसी) 2011 के पात्र परिवार :- इस श्रेणी के पात्र परिवारों की 24 अंको की परिवार पहचान संख्या का जनआधार/जनआधार  कार्ड पर मैपिंग होना आवष्यक है।

श्रेणी-3 राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक :-
जनआधार कार्ड से जुडे राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिक जिनका योजना के साॅफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेषन उपरांत सम्बन्धित विभाग द्वारा सत्यापन किया गया हो। 


श्रेणी-4 लघु सीमांत कृषक :-
जनआधार कार्ड से जुडे लघु सीमांत कृषक जिनका योजना के साॅफ्टवेयर पर रजिस्ट्रेषन किया गया हो। 


श्रेणी-5 राज्य के अन्य परिवार जिनको वर्तमान में राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा मेडिक्लेम/मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अन्र्तगत लाभ नहीं मिल रहा है, प्रीमियम का 50  प्रतिशत  भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते है। 
जनआधार कार्ड से जुडे वें परिवार जो योजना के साॅफ्टवेयर पर निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर पंजीकृत हो। 
इन लाभार्थियों द्वारा 850 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राशि  के रूप में सम्बन्धित ई मित्र केन्द्र के माध्यम से अथवा डिजिटल पैमेन्ट मोड से भुगतान करना होगा।


योजनान्र्तगत पंजीकरण कराने की प्रक्रियाः

योजना अन्र्तगत 1 अप्रेल 2021 से पंजीकरण आरंभ होगा जिसके तहत् संबन्धित श्रेणी के पात्र लाभार्थी स्वयं ऑनलाइन अथवा ई मित्र केन्द्र पर जाकर पंजीयन करवा सकेंगे। श्रेणीवार पंजीयन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी-

श्रेणी-1 (खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्र्तगत पात्र परिवार)ः- ये लाभार्थी पूर्व में ही जनआधार कार्ड से जुडे हुए है अतः इनका पंजीयन नहीं किया जाना है।

श्रेणी-2 (सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार)ः-  ये परिवार योजनान्र्तगत लाभान्वित है परन्तु इनके जनआधार कार्ड में 24 अंकों की परिवार पहचान संख्या की मैपिंग/सीडींग होना आवष्यक है। अतः ऐसे परिवार सम्बन्धित ईमित्र केन्द्र पर जाकर उक्त परिवार पहचान संख्या की सीडींग करवाने पर योजना का लाभ ले सकेंगे। इस हेतु किसी अन्य पंजीकरण की आवष्यकता नहीं है। इस श्रेणी मे आप शामिल हो या नहीं जानने के लिए क्लिक करे

श्रेणी-3 (संविदा कार्मिक)ः-

  •  राज्य के समस्त विभागों में कार्यरत संविदा कार्मिकों को योजना के रजिस्ट्रेषन पोर्टल पर पंजीकरण करवाना आवष्यक होगा जिसका लिंक योजना की आधिकारिक वैबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त रजिस्ट्रेषन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर होना आवष्यक है।
  •  संविदाकर्मी स्वयं ऑनलाइन व EMITRA   के माध्यम से उक्तानुसार पंजीयन करवा सकेंगे जिसे सम्बन्धित विभाग के नोडल अधिकारी द्वारा ऑनलाइन सत्यापित किया जायेगा।
  •  इसके अतिरिक्त संबंधित विभाग द्वारा विभाग में कार्यरत संविदाकार्मिको की सूचना उपरोक्त उल्लेखित विभागीय पोर्टल पर भी भरी जा सकेगी।
  •  उक्त डेटाबेस को सम्बन्धित विभाग द्वारा नियमित रूप से अपडेट किया जायेगा।

श्रेणी-4 (लघु एवं सीमान्त कृषक)ः-

 लघु एवं सीमान्त कृषक परिवार को योजना के रजिस्ट्रेषन पोर्टल पर स्वयं आॅनलाइनध्ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवष्यक होगा जिसका लिंक योजना की आधिकारिक  वैबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त रजिस्ट्रेशन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर होना आवष्यक है।
 लघु एवं सीमान्त कृषक जो जनआधार कार्ड से जुडे हुए नही है, वें ई-मित्र के माध्यम से जनआधार पोर्टल पर निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जनआधार कार्ड में स्ंदक भ्वसकपदह की सीडींग करवा सकेंगे। सीडींग के उपरांत परिवार को योजना के उपरोक्त रजिस्ट्रेषन पोर्टल पर स्वयं आॅनलाइनध्ई-मित्र के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवष्यक होगा
नोटः लघु एवं सीमान्त कृषक श्रेणी की सीडींग के क्रम में ऐसी तहसीलें जिनका डेटा ऑनलाइन उपलब्ध है, वहां LRC से भूमि सम्बन्धित डेटा लिया जायेगा तथा जो तहसीलें ऑनलाइन नहीं है वहां सम्बन्धित लाभार्थी को जमाबंदी की प्रति रजिस्ट्रेशन  के समय साथ लानी होगी।

श्रेणी-5 (अन्य परिवार)ः

  •  ऐसे परिवार जो उपरोक्त 4 श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार की मेडीक्लेम/मेडिकल अटेन्डेंस नियमों के अन्र्तगत लाभान्वित नहीं है, वह 50 प्रतिषत प्रीमियम भुगतान कर योजना से जुड सकते है।
  •  इस श्रेणी के परिवारों को योजना के रजिस्ट्रेषन पोर्टल पर स्वयं ऑनलाइन व EMITRA के माध्यम से पंजीकरण करवाना आवष्यक होगा जिसका लिंक योजना की आधिकारिक वैबसाइट पर उपलब्ध है। उक्त रजिस्ट्रेषन हेतु लाभार्थी के पास जनआधार कार्ड/ जनआधार कार्ड नम्बर/जनआधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नम्बर होना आवष्यक है।
  •  इन लाभार्थियों द्वारा 850 रूपये प्रति परिवार प्रति वर्ष प्रीमियम राषि के रूप में सम्बन्धित ई मित्र केन्द्र के माध्यम से अथवा डिजिटल पैमेन्ट मोड से भुगतान करना होगा।





नोट:- योजना 1 मई से शुरू होगी

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