डॉ अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजना
केंद्र सरकार द्वारा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त) सामान्य श्रेणी के विधार्थियों का राजकीय शिक्षण संस्थाओं मे मान्यता प्राप्त मेट्रीकोतर पाठ्यक्रमो मे अध्यन करने हेतु आर्थिक पिछड़ा वर्ग के विधार्थियों को वितीय सहायता प्रदान कर, अपनी शिक्षा पूरी करने मे समर्थ बनाया जाना है|
योजना की पात्रता
- छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रुपये 100000/- तक हो|
- छात्र-छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान मे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्र्म अंतरगर्त नियमित अध्यनरत हो|
- छात्र-छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त ) सामान्य श्रेणी का हो|
- छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो|
आवश्यक दस्तावेज़
- भामाशाह आइ.डी
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय घोषाण पत्र
- फीस की रशीद
- अन्तिम उतीर्ण परीक्षा की अंक तालिका
शिक्षण संस्थानो द्वारा विधार्थियों से ली गयी नॉन rifundable फीस का पुनर्भरण नियमानुसार देय है|
आवेदन कैसे करे
विभाग द्वारा विज्ञापन जारी करने के पश्चात आवेदक को छात्रवृति हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र प्रस्तुत करना अवश्यक होगा | वैबसाइट sje.rajasthan.gov.in पर दिये गये लिंक New Scholarship portal पर Click करे|
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