दुर्घटना में मृतक के आश्रितों / घायलों को आर्थिक सहायता
आकस्मिक दुर्घटना में घायल होने वालों तथा प्राकृतिक आपदा/आकस्मिक दुर्घटना में मृतकों के आश्रितों को इस कोष से तात्कालिक सहायता स्वीकृत की जाती है। दिनांक 18.02.2019 से दुर्घटना के प्रकरणों में मृतक के आश्रितों को 1,00,000 रुपये तथा गम्भीर रूप से घायल व्यक्ति को 20,000 रुपये एवं साधारण रूप से घायल व्यक्ति को रुपये 2,500/- तक की सहायता स्वीकृत की जाती है। सहायता सम्बंधित जिला कलेक्टर द्वारा स्वीकृत की जाती है। सहायता स्वीकृति हेतु सम्बंधित जिला कलेक्टर के कार्यालय में साधारण प्रार्थना पत्र, चोट प्रतिवेदन/पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफ.आई.आर. की प्रति सहित अधिकतम छ : माह की अवधि में प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
अधिक जानकारी के लिए क्लिक करे
0 Comments