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उत्तर मेट्रिक छात्रवृति-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति

विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विधार्थीयो को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं मे मान्यता प्राप्त मेट्रीकोतर पाठयक्रमो में अध्ययन करने हेतु भारत सरकार के नियमानुसार उत्तर मेट्रिक छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है|




योजना का उद्देश्य :-
मेट्रीकोतर या मध्यमिकोतर कक्षाओ मे पढ़ने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के छात्रों को वितीय सहायता प्रदान करना है
जिसमे वे अपनी सिक्षा पूरी करने मे समर्थ हो सके |

योजना की पात्रता :-


1.   छात्र-छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय रुपए 2.50 लाख तक हो
2.   छात्र-छात्रा राजकीय /मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान मे मान्यता प्राप्त पाठयक्र  अंतरगर्त  नियमित अध्यनरत हो
3.   छात्र-छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो
4.   छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो

आवश्यक दस्तावेज़:-
  • भामाशाह आइ.डी
  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • आय घोषाण पत्र
  • फीस की रशीद
  • अन्तिम उतीर्ण परीक्षा की अंक तालिका




इस योजना मे नियमानुसार non refundable फीस एंव अनुरक्षण भत्ते को शामिल  कर  छात्रवृति के रूप मे दिया जाता है


अनुरक्षण भत्ते की दरे(रूपाय प्रतिमाह) निम्न प्रकार निशचित की गई है:-







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