शुभशक्ति योजना
शुभशक्ति योजना राजस्थान सरकार के श्रम विभाग(Labour Department) की योजना है इस योजना का लाभ उन महिला/पुरुष श्रमिको को दिया जाता है जो श्रम विभाग मे पंजीकृत श्रमिक(labour) हो तथा जिनकी पुत्री 18 वर्ष की हो और कम से कम कक्षा 8 pass हो
Criteria/Eligibilty to avail the
Scheme
1. लड़की
के पिता या माता अथवा दोनों, कम से कम एक वर्ष से
मण्डल में पंजीकृत हिताधिकारी/निर्माण श्रमिक हों;
2. हिताधिकारी
की अधिकतम् दो पुत्रियों अथवा महिला हिताधिकारी को और उसकी एक पुत्री को
प्रोत्साहन राशि देय होगी;
3. महिला
हिताधिकारी अविवाहिता हो अथवा हिताधिकारी पुत्री की आयु न्यूनतम् 18 वर्ष पूर्ण हो गई हो तथा वह अविवाहिता हो;
4. हिताधिकारी
की पुत्री/महिला हिताधिकारी कम से कम 8वीं
कक्षा उर्त्तीण हो;
5. हिताधिकारी
की पुत्री/महिला हिताधिकारी के नाम से बचत बैंक खाता हो;
6. हिताधिकारी
का स्वयं का आवास होने की स्थिति में, आवास
में शौचालय हो;
7. आवेदन की तिथि से पूर्व के एक वर्ष की अवधि में
हिताधिकारी कम से कम 90 दिन निर्माण श्रमिक के रूप में कार्यरत रहा हो;
8 . प्रोत्साहन राशि हिताधिकारी के निर्माण श्रमिक होने
भौतिक सत्यापन की शर्त पर देय होगी| पात्रता
का सत्यापन मंडल सचिव द्वारा निर्देशित अधिकारीयों /निरीक्षकों/ कर्मचारियों
द्वारा निर्धारित प्रपत्र में किया जायेगा ;
9. प्रोत्साहन राशि का उपयोग महिला हिताधिकारी/पुत्री के
विवेक के अनुसार आगे शिक्षा या व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करने, स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने, कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने आदि में तथा स्वयं के
विवाह हेतु उपयोग में लिया जाएगा (स्वयं का व्यवसाय प्रारम्भ करने या कौशल विकास करने या
व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए लड़की को उचित परामर्श प्रदान किया जाएगा);
10. योजना का हितलाभ प्राप्त करने के लिए हिताधिकारी
द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन, पंजीकृत
हिताधिकारी के रूप में एक वर्ष पूरा होने के पश्चात्, प्रस्तुत किया जाएगा। परन्तु यह आवश्यक होगा कि योजना का आवेदन
प्रस्तुत करने के समय हिताधिकारी का परिचय-पत्र वैध/एक्टिव हो;
11. जिन लड़कियों के लिए हिताधिकारियों को पूर्व में मण्डल
की विवाह सहायता योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त हो चुकी है, उन्हें इस योजना में सहायता देय नहीं होगी।
Benefits of the Scheme
शुभशक्ति योजना के अन्तर्गत
पात्र महिला हिताधिकारियों तथा हिताधिकारियों की वयस्क व अविवाहिता पुत्री को 55,000 रूपये (शब्देन पचपन हजार रूपये) प्रोत्साहन/सहायता
राशि देय होगी।
Procedure to avail the Scheme
हिताधिकारी
द्वारा विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना होगा| अधिकृत स्वीकृतकर्ता अधिकारी को आवेदन स्वीकृति से
पूर्व भौतिक सत्यापन रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड करना आवश्यक होगा| 2 आवेदन पत्र ऑनलाइन भी प्रस्तुत किया जा सकेगा। 3 आवेदन पत्र प्रस्तुत करने की समयावधि- आवेदन पत्र
हिताधिकारी द्वारा पंजीयन की तिथि से एक वर्ष की अवधि
पूरी होने के पश्चात् तथा अविवाहिता पुत्री की आयु 18 वर्ष
पूर्ण होने की तिथि से 6 माह की अवधि में अथवा योजना लागू होने की तिथि से 6 माह की अवधि में, जो भी
लागू हो, प्रस्तुत किया जा सकेगा।4 उपरोक्तानुसार आवश्यक दस्तावेजों सहित प्रस्तुत आवेदन
पत्रों के परीक्षण उपरांत स्थानीय श्रम कार्यालय के वरिष्ठतम अधिकारी अथवा मण्डल
सचिव द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारी/अन्य विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति जारी कर
प्रोत्साहन/सहायता राशि महिला हिताधिकारी अथवा हिताधिकारी की अविवाहिता पुत्री के
बैंक खाते में इलैक्ट्रोनिक माध्यम (आरटीजीएस/एनईएफटी) से अथवा अकाउण्ट पेयी चैक
के माध्यम से जमा कर भुगतान की जायेगी।
How To Apply:
शुभशक्ति योजना का आवेदन आप अपना अकाउंट https://sso.rajasthan.gov.in/ पर Create कर LDMS पोर्टल से या नजदीकी emitra से कर सकते है
Download Form From
5 Comments
Good
ReplyDeleteHOW TO GET THIS BENEFIT I need Labour Card what to do
ReplyDeleteYes you Need Labour Card to get benefit of this scheme. If you want labour card let me know what is your profession
DeleteIf you have a labour you can apply for labour card from emitra and your sso
ReplyDeleteसर मैंने बच्चों की स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा वह नहीं आई उसके बाद में मैंने मेरी 18 साल की बच्ची हो गई उसका शुभ शक्ति योजना के अंतर्गत फार्म भरा उसका कोई लाभ नहीं मिला सर बीच में जो दल्ले बैठे हैं वह काम को आने नहीं देते तो हेल्प कीजिए हमारी
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