तारबंदी योजना, कांटेदार/ चैनलिंक तारबन्दी योजना,Tarbandi Yojana
कांटेदार/चैनलिंक तारबन्दी योजना के दिशा निर्देश
राज्य में आवारा पशुओं एंव नीलगाय से तीलहनी फसलों में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए तारबन्दी महत्वपूर्ण एंव उपयोगी कार्य है |
अनुदान सीमा:-
भारत सरकार की एनएफएसएम-तिलहन अंतरगर्त कांटेदार तारबन्दी पर लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रु. 4000/- प्रति 400 रनिंग मीटर अनुदान देय है ( 400 मीटर से कम होने पर PRORATA BASIS पर अनुदान देय होगा )
पात्रता:-
- इस योजना का लाभ सभी श्रेणी के कृषको को दिया जाएगा |
- प्रति कृषक 400 रनिंग मीटर सीमा तक अनुदान देय होगा एंव खेत की पेरीफेरी की लम्बाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दुरी में कृषक द्वारा स्वम के स्तर पर तारबंदी की जावेगी तथा आवश्यक क्षेत्र में सम्पूर्ण रूप से तारबन्दी किया जाना सुनिश्चित करने के उपरांत ही अनुदान राशि कृषक को उपलब्ध करवाई जावेगी |
- कृषक को अनुदान हेतु आधार कार्ड देना अनिवार्य होगा
- कृषक के स्वम के नाम से भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात नामान्तरण के अभाव में ) यदि आवेदक कृषक स्वम के पक्ष में भू-स्वामित्व में नोशनल शेयर धारक का प्रमाण-पत्र राजस्व/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है तो ऐसे कृषक को भी अनुदान हेतु पात्र माना जाएगा अथवा इस आशय का सरपंच से प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करे की वे परिवार से अलग रहते है, एंव राशन कार्ड व नरेगा जॉब कार्ड अलग बना हुआ है
- तारबन्दी कार्य स्वम के संसाधनों या बैंक क़र्ज़ सहायता से करने पर अनुदान देय होगा |
- अनुदान आवेदन के साथ कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी जो की छ: माह से अधिक पुराणी न हो
आवेदन पत्रों को प्रस्तुतीकरण एंव निस्तारण:-
(अ) कीओस्क के माध्यम से किये जाने पर
- पेरीफेरी के कृषक समूह बनाकर सामूहिक रूप से अथवा समूह के आधार पर एक कृषक द्वारा नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र / emitra केन्द्र पर जाकर आवेदन पत्र को पोर्टल से डाउनलोड करा सकेंगे | समूह में सम्मिलित सभी कृषक के हस्ताक्षरयुक्त मूल आवेदन को भरकर मय दस्तावेज कीओस्क पर जमा करवाएंगे | आवेदन पत्र download करने के लिए क्लिक करे
- इन सेवाओ से सम्बंधित वस्तु स्थिति एंव आदेश/प्रमाणपत्र /मंजूरी इत्यादि आवेदकों को ऑन-लाइन /एस एम एस द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी | जिसे आवेदकों द्वारा कीओस्क या स्वम के माध्यम से छापकर प्राप्त किया जा सकता है
- मूल दस्तावेजो को कीओस्क कर्ता/ लोकल सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से महीने में दो बार सम्बंधित विभाग के कार्यालयों में भिजवाया जावेगा जिसकी प्राप्ति रशीद विभाग के कार्यालय से सम्बंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा दी जावेगी
- ऑफ लाइन आवेदन नहीं लिए जायेंगे
(ब) आवेदक द्वारा स्वम ही ऑनलाइन आवेदन किये जाने पर
- आवेदक कृषक समूह बनाकर सामूहिक रूप से अथवा समूह के आधार पर एक कृषक मूल आवेदन पत्र को ऑनलाइन इ प्रपत्र में भरेगा एंव कृषको के हस्ताक्षरयुक्त आवश्यक दस्तावेजो को स्कैन कर अपलोड करेगा
- आवेदक आवेदन पत्र ऑनलाइन जमा किये जाने की प्राप्ति रशीद ऑनलाइन ही प्राप्त कर सकेगा
- आवेदक मूल दस्तावेजो को स्वम अथवा डाक के माध्यम से सम्बंधित कृषि विभाग के कार्यालय में भिजवाएगा जिसकी प्राप्ति रशीद विभाग के कार्यालय से सम्बंधित अधिकार/कर्मचारी द्वारा दी जाएगी
नोट:- आवेदन प्रार्थना पत्र आवेदित दिनांक से मूल दस्तावेजो सहित कीओस्क कर्ता/लोकल सर्विस प्रोवाइडर/कृषक द्वारा स्वम 30 दिवस की अवधि तक सम्बंधित कृषि विभाग के कार्यालयों में नहीं भिजवाये जाते है तो आवेदन पत्र स्वत: ही निरस्त माना जायेगा
नोट: कृपया अधिक व नवीनतम जानकारी के लिए कृषि विभाग के कार्यालय में संपर्क करे
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