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PENSION YOJANA

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएं(PENSION YOJANA)
वृद्धावस्था(OLD AGE) विधवा(WIDOW)/परित्यक्ता(Abandonment) एंव विशेष योग्यजन(DISABLE PERSON) पेंशन योजना


राज्य में सामाजिक सुरक्षा  वृद्धावस्था(OLD AGE), विधवा(WIDOW),परित्यक्ता(ABANDONMENT) एंव तलाकशुदा(DIVORCE)  पेंशन नियम 2013 (दिनांक 01 अप्रेल 2013 से प्रभावी) के तहत वृद्धावस्था(OLD AGE) , विधवा(WIDOW) परित्यक्ता(ABANDONMENT) एंव तलाकशुदा(DIVORCE) पेंशन एंव राजस्थान सामाजिक सुरक्षा विशेष योग्यजन पेंशन नियम 2013 (दिनांक 01 अप्रेल 2013 से प्रभावी) के तहत विशेष योग्यजन(DISABLE PERSON) पेंशन दी जा रही है |




मुख्यमन्त्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना:-

Chief Minister Old Age Pension Scheme हेतु निम्न श्रेणी के व्यक्ति पात्र है  
  1. 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो, एंव जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वमं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो, अथवा प्रार्थी एंव पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कूल वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो,
  2.  55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष जो किसी ऐसे परिवार का सदस्य हो जिसका चयन ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधिन किये गए सर्वेक्षण में गरीबी की रेखा से निचे के परिवारों (केन्द्रीय बी.पी.एल/राज्य बी.पी.एल) या अन्त्योदय परिवार में किया गया है या
  3. 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरुष सहरिया/काथोडी/खैरवा जाति का हो या आस्था कार्ड धारी परिवार का सदस्य हो, वृद्धावस्था पेंशन हेतु पात्र है |


पेंशन दर:-

 Chief Minister Old Age Pension Scheme के तहत 75 वर्ष कम आयु के पेंशनर को 750 रुपये प्रतिमाह व 75 वर्ष व् आधिक आयु के पेंशनरको 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन देय है :-


आवश्यक दस्तावेज:-

  1. भामाशाह आई.डी.
  2. आधार कार्ड
  3. आयु का प्रमाण पत्र
  4. आय प्रमाण पत्र
  5. अन्य  कार्यायल द्वारा चाहे गये आवशयक दस्तावेज

मुख्यमन्त्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना:-

  1. 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जो राजस्थान की मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रही हो, एंव जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वम की नियमित आय का कोई स्त्रोत नही हो, अथवा प्रार्थी की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रुपये 48000/- से कम हो को पेंशन देय है |
  2. वह किसी एसे परिवार की सदस्य हो, जिसका चयन ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधिन किये गये सर्वेक्षण में गरीबी की सीमा रेखा से निचे के परिवार(केन्द्रीय बी.पी.एल/राज्य बी.पी.एल.) या अन्त्योदय परिवार में किया गया है या 
  3.  सहरिया/काथोडी/खैरवा जाति की हो या आस्था कार्ड धारी परिवार की हो या
  4. एच.आई.वी./एड्स पॉजिटिव हो तथा राजस्थान राज्य एड्स कंट्रोल सोसायटी में पंजीकृत हो  |


स्पस्टीकरण:- उक्त परियोजन हेतु परित्यक्ता से अभिप्रेत है 
  1. समस्त वैध रूप से विच्छिन्न विवाह महिलाऐं जिनके पास विवाह-विच्छेद डिक्री हो,
  2. समस्त वैध रूप से अलग हुई महिलाऐं, जिनके पास न्यायालय  आदेश हो,
  3. एसी समस्त महिलाऐं, जिनके विवाह-विच्छेद या दांपत्य अधिकारों का प्रत्यास्थापन चाहने के मामले न्यायालय में पांच वर्ष से अधिक समय से लम्बित हों और जिसके पास न्यायालय दस्तावेज हो आदि 

पेंशन दर:-

मुख्यमन्त्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना के तहत 18 वर्ष से 54 वर्ष तक 500 रूपये प्रतिमाह 55 वर्ष से 59 वर्ष तक 750 रूपये प्रतिमाह 60 वर्ष से 74 वर्ष तक 1000 रूपये प्रतिमाह 75 वर्ष व अधिक 1500 रूपये प्रतिमाह  की दर से पेंशन देय है |



आवश्यक दस्तावेज:-

  1. भामाशाह आई.डी.
  2. आधार कार्ड
  3. विधवा- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  4. विवाह विच्छेद से सम्बंधित वेध प्रमाण पत्र
  5. अन्य  कार्यायल द्वारा चाहे गये आवशयक दस्तावेज


मुख्यमन्त्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना:-

किसी भी आयु का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अन्धता, अल्प दृष्टि, चलन नि:शक्तता , कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास , मानसिक मंदता , मानसिक रोगी में से किसी एक अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एंव अधिक विकलांगता ) से ग्रसित हो, जो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान में रह रहा हो एंव
  1. जिनकी स्वम एंव परिवार की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) ग्रामीण क्षेत्र में रूपये 48,000/- तक एंव शहरी क्षेत्र में रूपये 60,000/- तक हो या
  2. वह किसी एसे परिवार की सदस्य हो, जिसका चयन ग्रामीण विकास विभाग या नगरीय शासन विभाग के अधिन किये गये सर्वेक्षण में गरीबी की सीमा रेखा से निचे के परिवार(केन्द्रीय बी.पी.एल/राज्य बी.पी.एल.) या अन्त्योदय परिवार में किया गया है या 
  3. सहरिया/काथोडी/खैरवा जाति की हो या आस्था कार्ड धारी परिवार की हो पेंशन की पात्र है -

पेंशन दर:-

मुख्यमन्त्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत किसी भी आयु का विशेष योग्यजन 40 प्रतिशत या उससे अधिक नि:शक्तता वाले नि:शक्तजन (प्राकृतक रूप से बोने 3 फीट 6 इंच से कम , हिन्जरापन से ग्रसित) पेंशन योजना के पात्र है और किसी भी श्रेणी के लिए 750 रूपये प्रतिमाह पेंशन देय है |

आवश्यक दस्तावेज:-

  1. भामाशाह आई.डी.
  2. आधार कार्ड
  3. विकलांगता का प्रमाण पत्र


इन्दिरा गाँधी रास्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना:-

केन्द्र सरकार द्वारा इन्दिरा गाँधी रास्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना प्रारम्भ की गयी है | इस योजना के अन्तगर्त भारत सरकार के मापदण्डो के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल.परिवार के वे व्यक्ति जो बहु नि:शक्तता या गुरुतर नि:शक्तता से ग्रसित है और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र है |
इस योजना में पात्रता रखने वाले नि:शक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार सरंक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम 1995 में वर्णित निम्न 7 श्रेणियों में आने वाले नि:शक्तजनों को पात्र माना जाएगा |

(1)अंधता (2) कम दृष्टि (3) कुष्ठ रोग मुक्त (4) श्रवण शक्तिह्रास (5) चलन नि:शक्तता (6) मानसिक मंदता (7) मानसिक रुनगता


पेंशन दर:-

इन्दिरा गाँधी राष्ट्रिय नि:शक्त पेंशन योजना के तहत बी.पी.एल. परिवारों के 18 वर्ष व अधिक आयु के 80 प्रतिशत या अधिक नि:शक्तता वाले नि:शक्तजन को 750 रुपये प्रतिमाह देय है |

आवश्यक दस्तावेज:-


  1. भामाशाह आई.डी.
  2. आधार कार्ड
  3. विकलांगताका प्रमाण पत्र
  4. अन्य  कार्यायल द्वारा चाहे गये आवशयक दस्तावेज


इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:-

INDIRA GANDHI NATIONAL WIDOW PENSION SCHEME के तहत भारत सरकार के मापदण्डो के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक की विधवा महिला पेंशन की पात्र है 


पेंशन दर:-

INDIRA GANDHI NATIONAL WIDOW PENSION SCHEME के तहत 40 से 54 वर्ष की महिला को 500 रूपये प्रतिमाह , 55 वर्ष से 59 वर्ष 750 रूपये प्रतिमाह , 60 वर्ष से 74 वर्ष  1000 रूपये व 75 वर्ष व अधिक महिला को 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन दर से पेंशन देय है|


आवश्यक दस्तावेज:-


  1. भामाशाह आई.डी.
  2. आधार कार्ड
  3. पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  4. अन्य  कार्यायल द्वारा चाहे गये आवशयक दस्तावेज 


इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:-

INDIRA GANDHI NATIONAL OLD AGE PENSION SCHEME के तहत भारत सरकार के मापदण्डो के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के महिला/पुरुष को पेंशन देय है|


पेंशन दर:-

INDIRA GANDHI NATIONAL OLD AGE PENSION SCHEME के तहत 60 वर्ष से 74 वर्ष के महिला/पुरुष को 750 रूपये प्रतिमाह व 75 वर्ष से अधिक महिला/पुरुष को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन देय है |



आवश्यक दस्तावेज:-

  1. भामाशाह आई.डी.
  2. आधार कार्ड
  3. राशन कार्ड
  4. अन्य  कार्यायल द्वारा चाहे गये आवशयक दस्तावेज 





पेंशन योजना का आवेदन कैसे करे:-

सभी प्रकार की पेंशन योजना के आवेदन के लिए नजदीकी emitra पर जाकर संपर्क करे |



अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर विजिट के लिए यहाँ क्लिक करे









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