Sambal Gram Vikas Yojana, Sambal Gram k liye Yojana , ऐसे गांव जहाँ अनुसूचित जाति की जनसँख्या उस ग्राम की कुल जनसँख्या के अनुपात में 40 प्रतिशत या उससे अधिक है के लिए योजना
योजना का नाम :- संबल ग्राम विकास योजना
योजना का उद्देश्य:-चयनित सम्बल ग्रामो में विभिन्न विभागों द्वारा किये गए / किये जा रहे आधारभूत सरंचना सम्बन्धी कार्यो के अतिरिक्त आवश्यक Critical Gaps Filling इत्यादि से सम्बंधित कार्यो की सुविधाएँ प्रदान कर संबल ग्रामो का समग्र विकास करना
संबल ग्राम :- संबल ग्राम से तात्पर्य उस ग्राम से है, जहाँ अनुसूचित जाती की जनसँख्या उस ग्राम की कूल जनसँख्या के अनुपात में 40 प्रतिशत या उससे अधिक है|
स्वीकृत राशि सीमा :- आधारभूत सरंचना के विकास एंव विस्तार हेतु Critical Gaps Filling हेतु प्रति सम्बल ग्राम 10.00 लाख रुपये तक के कार्य करवाए जा सकते है
योजनान्तगर्त स्वीकृत योग्य कार्य :- इस योजना के तहत आधारभूत सरंचना के विकास एंव विस्तार हेतु निम्न कार्य करवाए जा सकते है :-
सीमेंट कंक्रीट सड़क
इंटर लॉकिंग सड़क
नाली निर्माण
खरंजा एंव कलवर्ट/रपट/पुलिया निर्माण
सामुदायिक ट्यूबवेल (समुदाय द्वारा संचालित किये जाने की स्थिति में)
विधालयो /महाविधालयो में अतिरिक्त कक्षा कक्ष/लेब इत्यादि का निर्माण
बस्ती विधुतीकरण के कार्य
डॉक्टर अम्बेडकर सामुदायिक केंद्र का निर्माण /चारदीवारी (जहाँ पहले से अम्बेडकर भवन नहीं हो)
चिकित्सा भवनों हेतु अतिरिक्त कक्ष /लैब इत्यादि का निर्माण
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
आंगनवाडी केंद्र
सामुदायिक शोचालयो का निर्माण(शोचालयो के रख रखाव व संचालन का कार्य ग्राम समिति द्वारा किये जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की स्थिति में ही निर्माण करने की स्वीकृति दी जावेगी
पेयजल हेतु Pipeline/GLR/PSP/CWT
विभिन्न विभागों से सम्बंधित आवश्यक आधारभूत सरंचना के कार्य
इत्यादि
प्रशाशनिक एंव वित्तीय स्वीकृति:-
सामुदायिक लाभ की सुविधाओ के प्रस्ताव सम्बल ग्रामवार तैयार कर विकास अधिकारी पंचायत समिति/अन्य विभागीय कार्यकारी एजेंसी द्वारा जिला कार्यालय, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग /जिला परियोजना प्रबंधक राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित् एंव विकास सहकारी निगम ली. को प्रेषित किये जायेंगे | उप निदेशक/सहायक निदेशक सान्याअवि/ परियोजना प्रबंधक द्वारा संकलित प्रस्ताव समिति की अभिसंषा उपरांत सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग / अनुजा निगम मुख्यालय को प्रेषित किये जायेगे | उक्त प्राप्त प्रस्तावों पर गुणवागुण एंव प्राथमिकता के आधार पर क्रियान्विति के सम्बन्ध में प्रशाशनिक एंव वित्तीय स्विक्रित्या सान्याअवि/अनुजा निगम मुख्यालय द्वारा जारी की जायेगी|
किसी प्रशाशनिक विभाग द्वारा कार्य की प्राथमिकता एंव आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सीधे ही प्रस्ताव मुख्यालय को प्रेषित किये जा सकते है | विभाग/ निगम द्वारा गुणवागुण पर विचार कर स्वीकृति जारी की जा सकेगी
योजनान्तगर्त कार्यो के प्रस्ताव / रुपरेखा तैयार कर पत्रावली विकास अधिकारी पंचायत समिति/अन्य विभागीय कार्यकारी एजेंसी द्वारा इस आश्य की टिपण्णी अंकित कर भिजवाया जाएगा की प्रस्ताव में सान्याअवि/अनुजा निगम की गाइड लाइन की पूर्ण पालना की गयी है तथा यह कार्य अन्य योजना में निर्मित , अपूर्ण या प्रस्तावित नहीं है (सलंगन परिशिष्ट )
विभागीय नियमानुसार तकनिकी स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी की जावेगी|
आधारभूत सरंचना के कार्यो का क्रियान्वयन (कार्यकारी एजेंसी प्राथमिकता के तोर पर राजकीय विभागों/पंचायती राज संस्थाओ द्वारा ) कराया जावेगा | इसके अतिरिक्त किसी अन्य संस्था को कार्यकारी एजेंसी नियुक्त किये जाने से पूर्व, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग/राजस्थान अनुसूचित जाति जनजाति वित्त एंव विकास सहकारी निगम ली. से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य होगा|
कार्यो की क्रियान्विति प्रशाशनिक, वित्तीय एंव तकनिकी स्वीकृति जारी करने के उपरान्त ही की जा सकेगी|
2 Comments
Good
ReplyDeleteTHANKS
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