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Chief Minister Special Abled Self Employment Scheme

Chief Minister Special Abled Self Employment Scheme, मुख्यमंत्री विषेष योग्यजन स्वरोजगार योजना,  दिव्यांग जनों के लिए राजस्थान सरकार की लोन योजना, Loan Scheme 



योजना का नाम एवं विवरण:-   

मुख्यमंत्री विषेष योग्यजन स्वरोजगार योजना:-

दोस्तों यह योजना दिव्यांग जनों के लिए लोन की योजना है जिसमे सरकार द्वारा लोन की राशि का 50 प्रतिशत या अधितर  50 हजार तक  अनुदान (Subsidy)  दिया जाता है मानलो पात्र व्यक्ति ने 70 हजार लोन लिया है तो लोन की राशि कर 50 प्रतिशत यानी 35 हजार का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा यदि पात्र व्यक्ति ने 200000 का लोन लिया है तो अधिकतम 50 हजार का अनुदान दिया जाता है |
दोस्तों माननीय मुख्यमंत्री महोदय, की बजट घोषणा वर्ष 2013-14 की घोषणा संख्या 76 के अनुसार इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विषेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक 2.00 लाख रूपये तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रूपये की राषि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी जिस पर ऋण राषि का 50 प्रतिषत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में दी जायेगी।


योजना का लाभ प्राप्त करने की पात्रता:-

दोस्तों मुख्यमंत्री विषेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के तहत निम्न पात्र होंगे 
  1. आवेदक निशक्त  व्यक्ति अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार विषेष योग्यजन होना चाहिये। जिसकी विकलांगता का प्रतिषत 40 या अधिक होना चाहिये
  2.  आवेदक राजस्थान का मूल निवासी हों
  3.  आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो।
  4.  आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो।
  5.  आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नही लिया गया हों।
  6.  आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नही हों।
  7.  आवेदक का निःषक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिये।

योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा कहां आवेदन किया जायेगा:-

अभ्यर्थी द्वारा आवेदन संबंधित ब्लॉक के ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा  अधिकारी,  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को किया जायेगा।


योजना से मिलने वाले वित्तीय लाभ/सुविधाएं का विवरण:-  

मुख्यमंत्री विषेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विषेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक 2.00 लाख रूपये तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रूपये की राषि ऋण के रूप में उपलब्ध करवाई जायेगी जिस पर ऋण राषि का 50 प्रतिषत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में दी जायेगी । इस योजना में पूर्व मे संचालित विस्वास योजना को इस वित्तीय वर्ष में समाहित कर दिया गया है।


आवेदन की तिथि से पात्र व्यक्ति को आर्थिक सहायता कब उपलब्ध हो जायेगा:-

ब्लॉक के ब्लॉक सामाजिक सुरक्षा  अधिकारी,  सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग  द्वारा आवेदन प्राप्ति के एक माह में आवेदक की पात्रता की जाॅच की जाएगी। उसके बाद संबंधित बैंक को ऋण स्वीकृति हेतु आवेदन भिजवाया जायेगा बैंक द्वारा नियमानुसार ऋण स्वीकृति के बाद अनुदान स्वीकृत कर सूचना आवेदक को भिजवा दी जायेगी ।









Chief Minister Special Abled Self Employment Scheme
मुख्यमंत्री विषेष योग्यजन स्वरोजगार योजना



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