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RTE FORM 2020-21

RTE FORM 2020-21, RTE ONLINE APPLY, FREE EDUCATION , निशुल्क एड्मिशन, 

ONLINE APPLICATION DATE START FROM 09 JULY TO 24 JULY 2020 

आवश्यक दस्तावेज:-

  1. छात्र-छात्रा का जन्म प्रमाण पत्र
  2. एड्रेस प्रूफ (एड्रेस प्रूफ के लिए आवश्यक दस्तावेज निचे बातये गए है)
  3. आधार कार्ड(छात्र-छात्रा ,माता व पिता का)
  4. पासपोर्ट साइज़ फोटो
  5. जाती प्रमाण पत्र (केवल SC,ST,OBC,SBC आदि के लिए)
  6. आय प्रमाण पत्र अधिकतम 2.5 लाख तक का 

RTE FORM 2020-21:-निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राज्य में 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, जिसकी धारा 12(1)(ग) के अनुसार गैर सरकारी विद्यालयों को अपनी एन्ट्री लेवल कक्षा की 25 प्रतिषत सीट्स पर ‘‘दुर्बल वर्ग‘‘ एवं ‘‘असुविधाग्रस्त समूह‘‘ के बालक-बालिकाओं को प्रवेष देकर कक्षा 8 तक शुल्क शिक्षा उपलब्ध करवानी होगी। गैर सरकारी विद्यालयों को बालकों की फीस का पुनर्भरण अधिनियम की धारा 12(2) तथा राजस्थान निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 11 के अनुसार सरकार द्वारा किया जाता है।




ENTRY LEVEL ADMISSION:

निशुल्क एवं अनिवार्य बाल षिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राज्य नियमों के प्रावधानों की पालना में प्रत्येक निजी विद्यालय को अपने विद्यालय की एन्ट्री लेवल कक्षा में उस कक्षा में प्रविष्ट कुल बालकों की संख्या के 25 प्रतिषत की सीमा तक श्दुर्बल वर्गश् एवं श्असुविधाग्रस्त समूहश् के बालकों को निशुल्ल्क प्रारम्भिक शिक्षा हेतु प्रवेश देना होगा। इसके लिए उन्हें निर्धारित टाईम फ्रेम के अनुसार कार्य पूर्ण करना होगा। एंट्री कक्षा के सम्बन्ध में निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर के आदेश क्रमांकः शिविरा/माध्य/पीएसपी/आरटीई/बै.सू.का./60321/2019-20 दिनांक 18.05.2020 के बिन्दू संख्या 10 के तहत् कार्यवाही करनी अनिवार्य होगी। जिसके अनुसार राज्य में स्थित प्रत्येक गैर-सरकारी विद्यालय सत्र 2020-21 से केवल कक्षा-1 में आरटीई में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा तथा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं (PP+3,/PP+4/PP+5) में सत्र 2020-21 से आरटीई में प्रवेश नहीं ले सकेंगे। निशुल्क एंव शशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं में से जो बालक-बालिका विद्यालय छोड़ चुके हैं या टी.सी. ले जा चुके हैं उनके नामों को पोर्टल से हटाना होगा तथा निःषुल्क सीट्स पर प्रवेष के समय यह ध्यान रखा जाएगा कि कक्षा-1 में क्रमोन्नत एवं नवीन प्रवेशित बालक-बालिकाओं में से निशुल्क सीट्स पर अध्ययनरत बालक-बालिकाओं की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक नहीं हो।


एड्मिशन के लिए योग्यता:-

  •   बालक गैर सरकारी विद्यालय के आस-पास के परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) में निवास करने वाला होना चाहिएः- राज्य के आरटीई नियमों के अनुसार विद्यालय का परिक्षेत्र (कैचमेंट एरिया) शहरी क्षेत्रों में संबंधित स्थानीय निकाय अर्थात् नगर निगम/नगर परिषद/नगर पालिका जैसी भी स्थिति हो, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में संबंधित ग्राम पंचायत निर्धारित किया गया है। प्रवेष के समय शहरी क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित वार्ड तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्यालय से संबंधित गांव में निवास करने वाले बालक-बालिकों को प्राथमिकता दी जायेगी। इससे स्पष्ट है कि विद्यालय जिस वार्ड/गांव में स्थित है, वहांॅ से वांछित संख्या में बालक-बालिका उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही शेष शहरी निकाय/ग्राम पंचायत के बालकों को प्रवेष दिया जायेगा। किसी भी स्थिति में विद्यालय से सम्बन्धित शहरी निकाय/ग्राम पंचायत से बाहर निवास करने वाले बालक-बालिका उस विद्यालय में प्रवेष के पात्र नहीं होंगे।
  • सत्र 2020-21 में आरटीई के तहत् प्रवेश प्रक्रिया में सत्र 2019-20 के अनुरूप ही वार्ड परीसीमन प्रभावी रहेगा तथा उसी के आधार पर ही सम्पूर्ण प्रवेश प्रक्रिया संचालित होगी। इस प्रक्रिया में वर्तमान में प्रवेशित विद्यार्थिायों के भविष्य में वार्ड के बदलने पर भी उसका आरटीई प्रवेश वार्ड-संख्या के बदलाव के कारण निरस्त नहीं किया जा सकेगा।
  • बालक ‘‘दुर्बल वर्ग‘‘ या ‘‘असुविधाग्रस्त समूह‘‘ से संबंधित होना चाहिए:-

दुर्बल वर्ग:- दोस्तो यदि आप confuse हो की दुर्बल वर्ग मे कोन आते है तो नीचे दिये गए श्रेणी के बालक दुर्बल वर्ग मे आते है

  • ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम है।
  • अनुसूचित जाति के बालक 
  • पिछड़ा वर्ग(OBC) या विषेष पिछड़ा वर्ग के ऐसे बालक जिनके अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये या उससे कम है।
  • ऐसे बालक जिनके अभिभावक का नाम राज्य सरकार के ग्रामीण विकास विभाग/शहरी विकास विभाग द्वारा तैयार की गई, बी.पी. एल सूची (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची) में सम्मिलित 
  • अनुसूचित जन जाति के बालक 
  • अनाथ बालक 
  • एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित बालक अथवा एचआईवी अथवा केंसर से प्रभावित माता-पिता/ संरक्षक के बालक
  • युद्ध विधवा के बालक
  •  निःशक्त बालक जो कि निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकार संरक्षण और पूर्ण सहभागिता) अधिनियम, 1995 की परिभाषा में सम्मिलित हो।

प्रवेश के लिए छात्र-छात्रा की आयु कितनी होनी चाहिए ?

प्रथम कक्षा के लिए 5 वर्ष या उससे आधिक परन्तु 7 वर्ष से कम होनी चाहिए 

नोट:-विद्यालय में प्रवेष हेतु बालक-बालिका की न्यूनतम व अधिकतम आयु इस वर्ष 31 मार्च, 2020 को पूर्ण होनी चाहिए।


निशुल्क प्रवेश हेतु निवास प्रमाण पत्रः-

बालक/अभिभावक के निवास के सम्बन्ध में सम्बन्धित तहसीलदार द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। 
निवास के सम्बन्ध में बालक/अभिभावक के अन्य वैधानिक दस्तावेजों के रूप में 
राशन  कार्ड/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/बिजली का बिल (6 माह से पुराना नहीं हो)/पानी का बिल (6 माह से पुराना नहीं हो) मे से कोई एक मान्य होंगे। निवास के प्रमाण के रूप में इनमें से जो भी दस्तावेज दिया जा रहा है उसमें ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख होना आवशयक  है। ग्राम/वार्ड का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने की स्थिति में सरपंच/वार्ड पंच/पार्षद से प्रमाणित अतिरिक्त दस्तावेज भी देना होगा।


निशुल्क  प्रवेश हेतु ‘‘दुर्बल वर्ग‘‘ एवं ‘‘असुविधाग्रस्त समूह‘‘ से संबंधित प्रमाण पत्रः-दुर्बल वर्ग  एवं अशुविधा ग्रस्त  से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने चाहिए। एचआईवी या केंसर से पीड़ित बालक/अभिभावक के सम्बन्ध में किसी रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र द्वारा दी गयी रिपोर्ट मान्य होगी।

निशुल्क प्रवेश  हेतु आयु के सबूत के लिये दस्तावेजः- प्रवेष के लिये आयु के सबूत के लिये जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन जारी किया गया जन्म प्रमाण पत्र मान्य होगा। यह प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने की स्थिति मेंः-
(क) अस्पताल/सहायक नर्स और दाई (ए.एन.एम) रजिस्टर/अभिलेख (ख) आँगनबाड़ी अभिलेख और (ग) आधार कार्ड


ऊपर बताए गए  दस्तावेजो  मे से कोई भी एक दस्तावेज निशुल्क  प्रवेष हेतु आयु के सबूत के लिये मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा परन्तु प्रवेष के उपरान्त भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण-पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवष्यक होगा। प्रवेष उपरान्त जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संषोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


RTE के लिए ऑनलाइन आवेदन की DATE:-

अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की दिनांक 09 जुलाई 2020 से 24 जुलाई 2020 तक कर सकेंगे 

लॉटरी दिनांक 30 जुलाई 2020 है

लॉटरी के बाद अभिभावक 07 अगस्त 2020 से विधालय मे रिपोर्ट कर सकेंगे 

बालक 07 अगस्त 2020 से 31 अगस्त 2020 तक विधालय मे प्रवेश ले सकेंगे 

आवेदन की प्रक्रियाः- अभिभावक विद्यालयों में निशुल्क प्रवेष के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया निम्नानुसार रहेगी:-

कोई भी अभिभावक अपने परिक्षेत्र के गैर सरकारी विद्यालयों में निःषुल्क सीट्स पर प्रवेष हेतु ऑनलाइन आवेदन कर सकता है लेकिन यदि कोई विद्यालय केवल लड़कों अथवा केवल लड़िकयों के लिए ही संचालित है उनमें क्रमश: केवल लड़कों अथवा केवल लड़िकयों का प्रवेष ही संभव है।

सर्व प्रथम अभिभावक को प्राइवेट स्कूल वेब पोर्टल www.rajpsp.nic.in को एक्सेस कर बालक एवं स्वयं के सम्बन्ध में पात्रता सम्बन्धी आवशयक  सूचना प्रविष्ट करनी होगी । आवेदन में मोबाइल नम्बर प्रविष्ट करना जरुरी है।

सूचना प्रविष्टि के बाद अभिभावक को एप्लीकेशन आईडी व पासवर्ड प्राप्त होगें। इस एप्लीकेशन आईडी पासवर्ड का उपयोग कर अभिभावक को लाॅगइन करना है तथा बालक व स्वयं के सम्बन्ध में विस्तृत सुचनाए प्रविष्ट करनी है।

ऑनलाइन आवेदन के समय बालक/माता-पिता के नाम की वर्तनी, प्रवेष हेतु कक्षा, जन्म तिथि व अन्य सूचनाऐं सावधानीपूर्वक प्रविष्ट करें। इस प्रविष्टि में किसी भी प्रकार की त्रुटि प्रवेष प्रक्रिया में बाधक बन सकती है जिसका दायित्व संबंधित अभिभावक का होगा।

अभिभावक एक बार ही ऑनलाइन सूचनाऐं प्रविष्ट कर अपने परिक्षेत्र (Catchment Area) के अधिकतम 15 इच्छित विद्यालयों का चयन कर सकता है।


ऑनलाइन आवेदन करने के बाद पोर्टल पर भरी गयी सूचनाओं को लाॅक कर प्रिंट लेना है।

 अभिभावकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन की सुविधा मोबाइल एप के माध्यम से भी दी गई है। अभिभावक गूगल प्ले स्टोर से ‘‘राजस्थान प्राइवेट स्कूल ऐप‘‘ डाउनलोड कर ऐप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

‘‘दुर्बल वर्ग‘‘ के बालकों के प्रवेष हेतु आवष्यक दस्तावेजः- 

1 अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र 
2 बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र 
3 बालक की आयु सम्बन्धी दस्तावेज


‘‘असुविधाग्रस्त समूह‘‘ के बालकों के प्रवेश हेतु आवश्यक दस्तावेजः- 

1 बालक/अभिभावक का अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र अथवा बालक/अभिभावक का अनुसूचित जन जाति प्रमाण पत्र अथवा अनाथ आश्रम द्वारा बालक के अनाथ होने की घोषणा अथवा एचआईवी/केंसर से प्रभावित होने की रजिस्टर्ड डाइग्नोस्टिक केन्द्र की रिपोर्ट अथवा युद्ध विधवा के सम्बन्ध में जारी प्रमाण पत्र अथवा विषेष आवष्यकता वाले बालकों के लिए सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र अथवा पिछड़ा वर्ग/विषेष पिछड़ा वर्ग के अभिभावक की वार्षिक आय 2.50 लाख रूपये तक होने का प्रमाण पत्र अथवा बी.पी.एल. कार्ड (केन्द्रीय सूची या राज्य सूची के आधार पर) 
2 बालक/अभिभावक का निवास सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
3 बालक का आयु सम्बन्धी दस्तावेज।

नोट:- आवेदन पत्रों के साथ संलग्न समस्त दस्तावेज लाॅटरी दिनांक से पहले की तारीख  में जारी होना आवष्यक है। लाॅटरी दिनांक या उसके बाद की तिथियों में जारी दस्तावेज मान्य नहीं होंगे। गत सत्रों के वार्षिक आय के आधार पर प्रवेषित विद्यार्थियों के वर्तमान सत्र के लिए प्रस्तुत किये गये आय प्रमाण-पत्र वर्तमान सत्र में प्रवेष हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक के मान्य होंगे।


अभिभावक द्वारा ऑनलाइन आवेदन के समय भरी गई जानकारियों से सम्बन्धित दस्तावेज ही संलग्न करने हैं। ऑनलाइन आवेदन एवं दस्तावेज में उपलब्ध जानकारियों के भिन्न पाये जाने पर आवेदन पत्र को निरस्त कर दिया जायेगा। निशुल्क प्रवेश हेतु अभिभावक द्वारा प्रस्तुत किसी भी दस्तावेज के अपूर्ण/असत्य पाये जाने पर विद्यालय सम्बन्धित बालक का प्रवेष निरस्त कर सकेगा लेकिन आवेदन निरस्त करने से पूर्व दस्तावेजों की जाॅच कराया जाना आवष्यक है। जिन अभिभावकों ने अपने निवास एवं विद्यालय का वार्ड/ग्राम समान होने का विकल्प चुना है, उनके निवास प्रमाण-पत्र की गहनता से जाॅच कर इस तथ्य की पुष्टि कर लें, तथा यदि यह तथ्य गलत पाया जाता है तो गलत सूचना दिए जाने के कारण आवेदन निरस्त होगा।





RTE FORM 2020-21
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