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VIDHYA SAMBAL YOJANA

VIDHYA SAMBAL YOJANA, विद्या संबल योजना , Guest Faculty Scheme, 



विद्या संबल योजना क्या है ?:-   दोस्तों विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यो  में शिक्षिको / प्रशिक्षको के खाली पद होने के कारण रेगुलर पढाई कार्य में व्यवधान पैदा होता है एंव विधार्थियों के शैक्षिक स्तर पर उल्टा असर होता है | इन संस्थानों में पढाई की व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए "विद्या संबल योजना" लागु की गयी है |
इस योजना के तहत विधालय/प्रशिक्षण संसथान में पढ़ाने वाले ग्रेड-||| अध्यापक/प्रशिक्षक को प्रति घंटा 300 रूपये मानदेय अथवा अधिकतम महीने का मानदेय 21000/- होगा इसी तरह ग्रेड-|| अध्यापक/प्रशिक्षक को प्रति घंटा 350 रूपये मानदेय अथवा अधिकतम महीने का मानदेय 25000/- होगा,
ग्रेड-| अध्यापक/प्रशिक्षक को प्रति घंटा 400 रूपये मानदेय अथवा अधिकतम महीने का मानदेय 30000/- होगा |
अनुदेशक  को प्रति घंटा 300 रूपये मानदेय अथवा अधिकतम महीने का मानदेय 21000/- होगा
प्रयोगशाला सहायक   को प्रति घंटा 300 रूपये मानदेय अथवा धिकतम महीने का मानदेय 21000/- होगा |

इस योजना के तहत विश्वविधालय/ महाविधालय /तकनिकी महाविधालय/ polytechnicalCollege में पढ़ाने वाले सहायक आचार्य पद के लिए प्रति घंटा मानदेय 800/- रूपये अथवा महीने का अधिकतम मानदेय 45000/- होगा 
इसी तरह सह आचार्य पद के लिए प्रति घंटा मानदेय 1000/- रूपये अथवा महीने का अधिकतम मानदेय 52000/- होगा,     
आचार्य पद के लिए प्रति घंटा मानदेय 1200/- रूपये अथवा महीने का अधिकतम मानदेय 60000/- होगा



गेस्ट फैकल्टी चयन प्रक्रिया :-   संसथान  प्रधान सीधे ही अपने स्तर पर संस्था में रिक्त चल रहे पदों पर संबंधित सेवा नियमों में अंकित योग्यता आदि की पात्रता रखने वाले सेवानिवृत्त कार्मिक/निजी अभ्यर्थियों का परिपत्र में वर्णित दरों पर बजट उपलब्धता की शर्त के अध्यधीन गैस्ट फैकल्टी रख सकेंगे ।

अथवा

(ख) जिलास्तरीय समिति के माध्यम से:

I. प्रत्येक जिले में एक जिला स्तरीय समिति होगी जिसके अध्यक्ष जिला कलक्टर अथवा उनके द्वारा मनोनीत अधिकारी होंगे इस समिति का सदस्य सचिव संबंधित विभाग का जिला स्तरीय अधिकारी अथवा विभागीय नोडल अधिकारी होगा।

II. शैक्षिक सत्र के आरंभ होने से पूर्व जिला मुख्यालय पर उक्त समिति द्वारा सार्वजनिक सूचना तैयार कर निर्धारित योग्यता रखने वाले अभ्यर्थियों से ब्लॉकवार-संस्थावार आवेदन आमंत्रित किये जायेंगे उक्त समिति निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक परीक्षा में प्राप्त प्राप्तांकों के आधार पर वरीयता सूची तैयार करेगी तथा वरीयता सूची के आधार पर गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं वरीयता क्रम में उनकी उपलब्धता के आधार पर ली जायेगी।

III. चयन समिति का संबंधित विभाग के लिए जिला स्तर पर योग्य अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध यथासंभव 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा यह पैनल ब्लॉकवार होगा जिसमें विषयवार, कक्षावार आ ध्यान जाएगा।


गेस्ट फैकल्टी हेतु देय मानदेय की दरे:-  दोस्तों  विद्या संबल योजना के तहत गेस्ट फैकल्टी का मानदेय निम्न प्रकार होगा :-

VIDHYA SAMBAL YOJANA



दोस्तों विद्या संबल योजना के तहत विभिन्न विभागों में शिक्षण कार्यो  में शिक्षिको / प्रशिक्षको के खाली पद भरने के लिए ही गेस्ट फैकल्टी की व्यवस्था की जा रही है रिक्त पद भर जाने पर नियमित नियुक्ति की दिनांक से ही उपर्युक्त व्यवस्था स्वत: समाप्त हो जायेगी |

गैस्ट फैकल्टी की सेवाएं लिये जाने हेतु विभाग द्वारा समुचित शर्तों का समावेश करते हुए संलग्न प्रारूप अनुसार शपथ-पत्र लिया जाना सुनिश्चित किया जावेगा । ↓




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