Mukhyamantri Corona Bal Kalyan Yojana Rajasthan, CM COVID HELP SCHEME, COVID-19 palanhar Scheme, covid-19 एक लाख रूपये की योजना
दोस्तों राजस्थान सरकार ने covid-19 की दूसरी लहर में परिवार के किसी सदस्य के माता-पिता दोनों अथवा एकल जीवित(यानी किसी बच्चे के केवल माता या पिता जीवित हो और covid-19 के कारण मृत्यु हो गयी है ) की मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना (Mukhyamantri Corona Bal Kalyan Yojana ) लागु की है
इस योजना के तहत दो तरह से लाभ की योजना बनाई गयी है जो की निम्न प्रकार है:-
1. अनाथ बच्चो के लिए :- कोरोना महामारी से माता-पिता दोनों की अथवा एकल जीवित (यानी किसी बच्चे के केवल माता या पिता जीवित हो और covid-19 के कारण मृत्यु हो गयी है ) की मृत्यु होने के कारण अनाथ हुए बच्चों को पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन के अतिरिक्त मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अंतर्गत निमन लाभ दिया जाएगा
- अनाथ बालक बालिका की तत्काल आवश्यकता हेतु 1 लाख का अनुदान
- 18 वर्ष तक प्रतिमाह ₹2500 की सहायता
- 18 वर्ष पूरी होने के बाद ₹500000 की सहायता
- 12वीं तक निशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय अथवा छात्रावास के माध्यम से दी जाएगी
- कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा
- कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधाओं हेतु अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा
- युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता से लाभ
शैक्षणिक /अन्य सहायता:-
कक्षा 12 तक निशुल्क शिक्षा राजकीय आवासीय विधालय /छात्रावास/विधालय के माध्यम से दी जाएगी
कॉलेज मे अध्य्य्न करनेवाली छात्राओ को सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों मे प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा
कॉलेज मे अध्य्य्न करने वाले छात्रो के लिए आवासीय सुविधाओ हेतु अंबेडकर डिबिटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा | इनकी पात्रता हेतु कोई अन्य शर्ते यथा जाति , आय इत्यादि लागू नही होगी|
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिये जाने मे प्राथमिकता से लाभ डिगा जाएगा
2- विधवा महिला हेतु :- कोविड-19 से पति की मृत्यु होने के फलस्वरूप विधवा हुई महिलाओं को निम्न आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी
- ₹100000 एक मुक्त Ex- graita
- 1500 रुपए प्रतिमाह विधवा पेंशन
{ सालाना आय की अनिवार्यता से मुक्त एवं सभी आयु वर्ग की महिलाओं को}
विधवा महिलाओं के बच्चों को ₹1000 प्रति बच्चा प्रतिमाह तथा विद्यालय की पोशाक व पाठ्य पुस्तकों के लिए सालाना ₹2000 का लाभ दिया जाएगा
चयन प्रक्रिया / अनुदान स्वीकृति:-
जिला कलेक्टर द्वारा जिले मे कोरोना महामारी से अनाथ हुवे बच्चो , विधवा महिलाओ एंव बच्चो का चिन्हिकरण करवाया जाएगा |
ऐसे चिन्हित पात्र लाभार्थियो को जिला कलेक्टर द्वारा परमाणन कर 07 दिवस मे पारिशिष्ट -"अ", "ब", "स" मे भुगतान स्वीकृति आदेश जारी किए जाएंगे
जिला कलेक्टर द्वारा जारी की गई स्वीकृति के आधार पर संबन्धित सक्षम अधिकारी द्वारा अनुदान/आर्थिक सहायता का भुगतान डिबिटी के माध्यम से लाभार्थी के खाते मे किया जाएगा
अनाथ बालक/बालिका के प्रकरण मे राशि का भुगतान पालनहार एंव बच्चो के संयुक्त बैंक खाते मे किया जाएगा
विधवा महिला व उनके बच्चो के प्रकरण मे राशि का भुगतान विधवा महिला के बैंक खाते मे किया जाएगा
योजनांतर्गत लाभान्वित अनाथ बच्चो, विधवा महिलाओ एंव उनके बच्चो के वार्षिक स्तर पर जीवित होने संबंधी सत्यापन के आधार पर नियमित रूप से भुगतान किया जाएगा
Download पारिशिष्ट -"अ", "ब", "स":-
यह योजना पालनहार योजना जैसी ही है इस योजना में व पालनहार योजना में अंतर को समझने के लिए panahar yojana 👈 पर क्लिक करे
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