पालनहार योजना(PALANHAR YOJANA), विधवा
के बच्चो को सहायता राशी योजना, विशेष योग्यजन
के बच्चो को सहायता राशी योजना
राजस्थान पालनहार योजना के लिए सहयोग राशि
PALANHAR YOJANA के तहत पालनहार को 5 वर्ष की आयु तक के बच्चो के लिए 500 रुपेय प्रतिमाह तथा स्कूल मे प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु तक 1000 रुपये प्रतिमाह की दर से अनुदान दिया जाता है| वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु- 2000 रुपए वार्षिक अतरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार मे देय नहीं है)
1. राज्य की गहलोत सरकार ने लाभ राषि में बदलाव करते हुऐ 5 वर्ष तक की आयु के बच्चो के लिए राशि को बढ़ाते हुए 750 रुपये कर दिए है और 6 से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चो के 1500 रुपये कर दिए है
2. राज्य की गहलोत सरकार ने लाभ राषि में बदलाव करते हुऐ यदि बालक/बालिका अनाथ है अर्थात माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका है तो 5 वर्ष तक कि आयु के बच्चों को प्रतिमाह 1500 रूपये व स्कुल में प्रवेषित बच्चो के लिए 2500 रूपये प्रतिमाह है।
पालनहार योजना क्या है
PALANHAR YOJANA राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के 0 से 18 वर्ष तक के विशेष देखभाल एव संरक्षण वाले बालक/बालिकाओ की विभिन्न श्रेणियों के लिये है। इसके तहत् आने वाले बालक/बालिकाओं की देखभाल एवं पालन-पोषण की व्यवस्था परिवार केअन्दर किसी निकटम रिश्तेदार/परिचित व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। बालक/बालिकाओं के देखभाल करने वाले को
पालनहार कहा गया है। बालक/बालिकाओं के आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक विकास को सुनिश्चित करने के लिये सरकार द्वारा मासिक आर्थिक सहायता दी जाती है
शर्ते
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए
- बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए
- आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य मे रह रहे हो|
पालनहार के लिए पात्रता |
पालनहार के लिए आवश्यक दस्तावेज़ |
नोटः-
1. बच्चे का ‘‘आंगनवाडी केन्द्र पर पंजीकरण/विद्यालय में अध्यनरत् होने का प्रमाण पत्र‘‘ प्रति वर्ष माह जुलाई में ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से अद्यतन् (UPDATE) करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा पालनहार योजनान्तर्गत देय राशि का भुगतान माह जुलाई से रोक दिया जायेगा।
2. पालनहार का भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। अतः पालनहार को भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। (पालनहार का मोबाईल नम्बर भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड में दर्ज नही होने/मोबाईल नम्बर बंद होने/मोर्बाइल नम्बर बदले जाने की स्थिति अथवा पालनहार की किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत सूचना जैसे पालनहार का नाम, जन्म तिथि, बैक खाता संख्या आदि में अद्यतन् (न्चकंजम) करवाने की स्थिति में उक्त सूचना भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड में अद्यतन् (UPDATE) करवाना अनिवार्य होगा)
3. बच्चे का आधार कार्ड अनिवार्य दस्तावेज के रूप में शामिल किया गया है। अतः पालनहार को बच्चे का आधार कार्ड प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा तथा बच्चे का बायोमेट्रीक अथवा ओ.टी.पी. के माध्यम से सत्यापन करवाना होगा (बच्चे का आधार कार्ड में मोबाईल नम्बर दर्ज नहीं होने/मोबाईल नम्बर बंद/मोबाईल नम्बर बदले जाने की स्थिती अथवा बच्चे का किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत सूचना जैसे बच्चे का नाम, जन्म तिथि आदि मे अद्यतन् (UPDATE) करवाने की स्थिति में उक्त सूचना आधार कार्ड मे अद्यतन् (UPDATE) करवाना अनिवार्य होगा)
पालनहार योजना मे आवश्यक FORMATE
स्कूल मे पढ़ने वाले बच्चो के लिए आध्यनरत होने का प्रमाण पत्र |
आंगनबाड़ी मे पढ़ने वाले बच्चो के लिए आध्यनरत होने का प्रमाण पत्र |
अनाथ बच्चो के लिए प्रमाण पत्र |
शहरी क्षेत्रो के नाता जाने वाले बच्चो का प्रमाण पत्र |
नाता जाने वाली माताओ के संतानों के लिए |
ग्रामीण क्षेत्रो मे नाता जाने वाली माताओ के संतानों के लिए |
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पालनहार आवेदन की प्रक्रिया |
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
(Frequently Asked Questions)
(Frequently Asked Questions)
सवाल : पालनहार योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?
पालनहार योजना में
ऑनलाइन आवेदन किसी भी ई-मित्र कियोस्क के माध्यम से किया जा सकता है। ई-मित्र से
संबंधित समस्याओं के निदान हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अथवा
ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें।
सवाल : भामाशाह कार्ड में किसी भी प्रकार के सूचना अद्यतन
(अपडेट) करवाने के बाद पालनहार ऑनलाइन आवेदन में सूचना अपडेट करवाने का क्या
प्रक्रिया है ?
भामाशाह कार्ड/जन आधार कार्ड में
किसी भी प्रकार के सूचना अद्यतन (अपडेट) करवाने की स्थिति में पालनहार पोर्टल पर
स्वतः ही अपडेट होने का प्रावधान है। अधिक जानकारी के लिये सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग के जिला अथवा ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें।
सवाल : योजनान्तर्गत क्या-क्या दस्तावेज आवश्यक है ?
पालनहार योजना में
श्रेणीवार आवश्यक दस्तावेज, पालनहार का भामाशाह कार्ड, आय प्रमाण पत्र, मूल निवास/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र
की प्रति बच्चों के अध्ययन प्रमाण पत्र एवं आधार नम्बर। अधिक जानकारी हेतु विभागीय
वेबसाईट www.sje.rajasthan.gov.in
अथवा palanhaar.rajasthan.gov.in पर देखें अथवा सामाजिक न्याय एवं
अधिकारिता विभाग के जिला अथवा ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें।
सवाल : आवेदन में आक्षेप के क्या कारण है, को चैक करने के लिये क्या करें ?
पालनहार योजना में
आवेदन पत्र में लगे आक्षेपों की जानकारी संबंधित ई-मित्र कियोस्क केन्द्र पर जाकर
अथवा palanhaar.rajasthan.gov.in
पर स्वयं के स्तर
से अथवा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अथवा ब्लॉक कार्यालय में
संपर्क करें।
सवाल : पालनहार योजना में भुगतान की जानकारी कहां से
प्राप्त की जा सकती है ?
पालनहार योजना के
भुगतान की जानकारी जन सुचना पोर्टल से पर स्वयं के स्तर से अथवा सामाजिक
न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जिला अथवा ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें।
सवाल : ई-मित्र कियोस्क केन्द्र बंद हो जाने की स्थिति में
क्या करें ?
ई-मित्र कियोस्क
केन्द्र बंद होने की स्थिति में ई-मित्र बदलने हेतु सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता
विभाग के जिला अथवा ब्लॉक कार्यालय में संपर्क करें।
6 Comments
GOOD news
ReplyDeletepdf
ReplyDeleteKailash
ReplyDeleteMother nhi he mere bhtiji ke kiya iskha form bhar sakte he kiys
ReplyDeleteपिता नहीं हो माता विधवा हो तब भर सकते है या माता पिता दोनों ही नहीं हो तब कर सकते है
DeleteMere papa nahe ha
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