उत्तर मेट्रिक छात्रवृति-अन्य पिछड़ा वर्ग 

विभाग द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग के विधर्थियों को मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ मे मान्यता प्राप्त मेट्रीकोतर पाठ्यक्रमों मे अध्ययन करनेहेतु भारत सरकार के नियमानुसार उतर मेट्रिक छात्रवृति दिये जाने का प्रावधान है| जिसका विवरण इस प्रकार है:-

योजना का उदेश्य 

मेट्रिकोंतर या मध्यमिकोतर कक्षाओ मे पढ़ने वाले अन्न्सय पिछड़ा वर्ग के छात्रों को वितीय सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी सिक्षा पूरी करने मे समर्थ हो सके|

योजना की पात्रता

  1. छात्र-छात्रा के माता-पिता/सरंक्षक की वार्षिक आय रुपये 100000/- तक हो|
  2. छात्र-छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान मे मान्यता प्राप्त पाठ्यक्र्म अंतरगर्त  नियमित अध्यनरत हो|
  3. छात्र-छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो|
  4. छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो|

आवश्यक दस्तावेज़ 

  • भामाशाह आइ.डी
  • आधार कार्ड
  • मूल निवास प्रमाण पत्र 
  • आय घोषाण पत्र
  • फीस की रशीद
  • अन्तिम उतीर्ण परीक्षा की अंक तालिका


विभाग द्वारा निर्धारित 01 से 17 (अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजना मे विभाग द्वारा 01 से 17 निर्धारित  श्रेणीया)
  • बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
  • बी.पी.एल. कार्ड धारक का पुत्र
  • अंतयोदय  कार्ड धारक की पुत्री
  • अंतयोदय कार्ड धारक का पुत्र
  • स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
  • स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
  • अनाथ बालिका
  • अनाथ बालक
  • विधवा स्वंय
  • विधवा की पुत्री
  • विधवा का पुत्र
  • तलाक़शुदा महिला स्वंय 
  • तलाक़शुदा महिला का पुत्र
  • विशेष योगयजन स्वंय , विशेष योग्यजन की पुत्री तथा विशेष योग्यजन का पुत्र मे आने वाले विधार्थियों को ही योजना मे लाभान्वित किए जाने का प्रावधान है

अनुरक्षण भत्ते की दरे(रूपाय प्रतिमाह) निम्न प्रकार निशचित की गई है:-