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Widow Remarriage Scheme

Widow Remarriage Scheme, विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना, विधवा महिला योजना , विधवा महिला सहायता योजना

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना

  • राज्य की विधवा महिलाओ के पुनर्विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2016-17 के बजट मे विधवा पेंशन की पात्रता रखने वाली महिलाओ को उनके पुनर्विवाह पर राज्य सरकार की और से उपहार स्वरूप राशि रूपय 51,000/- देने की घोषणा की गई
  • उक्त योजना के नियमानुसार राज्य सरकार की विधवा पेंशन की पात्रताधारी महिला के पुनर्विवाह करने पर राज्य सरकार की उक्त योजना का लाभ लेने के लिए उसे विभाग के संबन्धित जिला समाज कल्याण को आवेदन करना होगा, जिसकी आवश्यक जांच पश्चात जिलाधिकारी द्वारा उपहार राशि भुगतान की जावेगी| 

Widow Remarriage Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज:-

Widow Remarriage Scheme में पुनर्विवाह के 1 माह के भीतर निम्न दस्तावेज जिला समाज कल्याण विभाग में जमा कराना होगा
  1. विधवा महिला का पेंशन पीपीओ 
  2. पूर्व पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  3. महिला का आधार
  4. महिला का भामाशाह 
  5. महिला का आय प्रमाण पत्र 
  6. वर्तमान  पति का जन्म का प्रमाण पत्र 
  7. वर्तमान पति का आई.डी. कार्ड 

अधिक व अधिकारिक जानकारी के लिए कृपया अपने जिले के समाज कल्याण विभाग में संपर्क करे|

विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना
विधवा पुनर्विवाह उपहार योजना


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5 Comments

  1. आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज क्या है व आवेदन कैसे किया जाता है बताये

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    1. पोस्ट को अपडेट कर दिया गया है

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    2. feb 2021 me apply kiya tha 7 mahine ho gye abhi tak koi response nahi h

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    3. आप अपने ब्लॉक/जिले के समाज कल्याण विभाग में संपर्क करे

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    4. VIBHAG ME CONTACT KIYA H BOL RAHE HAI JALDI HO JAYEGA LKIN KAB HOGA FINAL NAHI BATA RAHE

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