राजस्थान मूल के निवासियों के लिए अनुसूचित जाति/अनु.जनजाति/विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)/अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक पिछड़ा वर्ग/विमुक्त, घुमन्तु एंव अर्धघुमंतू/ मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजनाओ में राज्य की राजकीय/ निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ एंव राज्य के बाहर की राजकीय, राष्ट्रिय स्तर एंव मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओ के पाठ्यक्रमो में प्रवेशित/अध्यनरत शिक्षण संस्थाओ (कक्षा 11 एंव 12 के केवल राजकीय शिक्षण संस्थान) के विधार्थियो के आवेदन पत्र ऑनलाइन(UTTAR METRICS SCHOLARSHIP ONLINE APPLICATION ) शुरू हो चुके है |
उत्तर मेट्रिक छात्रवृति हेतु विधार्थियो के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र पंजीकरण कर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के लिए पोर्टल प्रारम्भ करने की तिथि 20 जून 2019 है |
उत्तर मेट्रिक छात्रवृति हेतु विधार्थियो के द्वारा पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि/पोर्टल बंद करने की तिथि 31 अगस्त 2019 है |
UTTAR METRICS SCHOLARSHIP ONLINE APPLICATION के लिए पात्रता
नवीन छात्रवृति पोर्टल पर शेक्षणिक सत्र 2019-20 में उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजनाओ में पेपरलेस ऑनलाइन आवेदन करने हेतु विधार्थियों के लिए निम्न निर्देश जारी हुए है
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एंव विशेष समूह योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग-SBC) के लिए उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजना में 2.5 लाख रूपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विधार्थी आवेदन कर सकते है
- अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजना में 1.5 लाख रुपये तक वार्षिक आय सीमा वाले निम्नलिखित 17 श्रेणी के विधार्थी ही आवेदन कर सकते है जैसे बी.पी.एल. कार्डधारी की पुत्री/ पुत्र , अन्त्योदय कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, स्टेट बी.पी.एल. कार्डधारक की पुत्री/पुत्र, अनाथ बालिका/बालक, विधवा स्वम, विधवा की पुत्री/पुत्र, तलाकशुदा महिला स्वम, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र , विशेष योग्यजन स्वम्, विशेष योग्यजन की पुत्री/पुत्र |
- डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EBC) उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजना में 1 लाख रूपये तक की वार्षिक आय सीमा वाले केवल राजकीय शिक्षण संस्थाओ में अध्यनरत विधार्थी ही आवेदन कर सकेंगे |
- डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु एंव अर्धघुमंतू(DNT) उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजना में 2.00 लाख रूपये तक वार्षिक आय सीमा वाले परिवारों के विधार्थी ही आवेदन कर सकेंगे
- मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजना में 5 लाख रूपये से कम वार्षिक आय सीमा वाले सभी जाति के परिवारों के राष्ट्रिय स्तर की शिक्षण संस्थाओ (विभाग द्वारा सूचीबद्ध) में अध्यनरत विधार्थी ही आवेदन कर सकेंगे
- SC/ST/SGS(पूर्व में SBC)/EBC/DNT/ मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजनाओ में आवेदन करने वाले विधार्थियो को आवेदन पत्र ऑनलाइन करते समय निमंलिखित वांछित दस्तावेज/सुचनाए तैयार रखना आवश्यक है एंव आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा | जैसे आय का घोषणा पत्र (विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र द) मूल निवास विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र , अनाथ एंव विधवा स्वम/ विधवा के पुत्र/पुत्री की स्थिति में पिता/माता/पति की मृत्यु पर सम्बंधित का मृत्यु प्रमाण पत्र, तलाकशुदा महिला की स्थति में तलाक से सम्बंधित दस्तावेज, गत अंतिम परीक्षा की अंकतालिका , फीस की मूल रशीद|
- OBC उत्तर मैट्रिक छात्रवर्ती योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों को आवेदन पत्र ऑन लाईन करते समय निम्नलिखित वांछित दस्तावेज/ सूचनाए तैयार रखना आवश्यक होगा एवं आवश्यकतानुसार मूल दस्तावेज को रंगीन स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा जाति प्रमाण पत्र जो कि सक्षम अधिकारी दुवारा ऑनलाइन जारी किया गया हो, ही मान्य होगा | बी. पी.एल./अन्तोदय/ स्टेट बी.पी.एल. का डाटा भामाशाह से लिया जावेगा | वर्ष 2019-20 हेतु आय का घोषणा (नवीन प्रारूप), मूल निवास प्रमाण पत्र, विवाहित महिला की स्थिति में विवाह प्रमाण पत्र, अनाथ बालिका/बालक होने की स्थिति में माता - पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र | विधवा स्वयं, विधवा की पुत्री / पुत्र होनी की स्थिति पति/ पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र | तलाकशुदा महिला स्वयं, तलाकशुदा महिला की पुत्री/पुत्र की स्थिति में विशेष योग्यजन को जारी किया जाने वाला प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा |
- आय का घोषणा पत्र वर्ष 2019-20 हेतु एक पृष्ठीय निर्धारित प्रपत्र में ही बनाकर मूल ही स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा | पिता जीवित होने की स्थिति में पिता द्वारा , पिता की मृत्यु होने की स्थिती में सरंक्षक द्वारा, माता-पिता एंव सरंक्षक तीनो ही नहीं होने की स्थिति में स्वम द्वारा, विवाहित महिला होने की स्थिति में पति द्वारा आय की घोषणा की जावेगी | माता-पिता नियोजित होने की स्थिति में नियोक्ता द्वारा जारी एक पृष्ठीय मूल आय प्रमाण पत्र स्कैन कर पोर्टल पर यथास्थान अपलोड करना होगा विभाग की वेबसाइट से download करने के लिए आय का प्रमाण पत्र download करे
- विधार्थियों की आधारभुत सुचनाए जैसे नाम,जाति, लिंग, आयु, पिता का नाम, माता का नाम, धर्म, बैंक खाता संख्या, मोबाइल नंबर इत्यादि भामाशाह पोर्टल से लि जा रही है | विधार्थी के शैक्षणिक रिकॉर्ड एंव भामाशाह पोर्टल पर उपलब्ध डाटा में कोई भिन्नता है तथा शैक्षणिक रिकॉर्ड के मुताबिक परिवर्तन कराना चाहता है , तो भामाशाह पोर्टल में अंकित सूचना में भामाशाह पोर्टल के माध्यम से ही संसोधन करवाना आवश्यक होगा
- भामाशाह ID तथा आधार नंबर के अभाव में विधार्थी की छात्रवृति स्वीकृत नहीं होगी
- विधार्थी का बैंक खाता संख्या उपलब्ध नहीं करवाने की स्थिति में छात्रवृति राशि भामाशाह कार्ड में अंकित विधार्थी अथवा परिवार के मुखिया के बैंक खाते में हस्तानांतरित होगी | यदि विधार्थी अपने खाते में राशि चाहता है तो विधार्थी भामाशाह पोर्टल पर अपना बैंक खाता अंकित करवाए |
- अनिवार्य अप्रतिदेय(NON REFUNDABLE FEES) के कॉलम में शिक्षण संसथान से जानकारी करने के बाद ही वास्तविक फीस की धनराशी अंकित करे
- कक्षा 11 व 12 की उत्तर मेट्रिक छात्रवृति हेतु केवल अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग , विशेष पिछड़ा वर्ग तथा विमुक्त, घुमन्तु, अर्धघुमंतू वर्ग के राजकीय विधालयो में अध्यनरत विधार्थी ही आवेदन करे
- शैक्षणिक संस्था द्वारा विधार्थी को उपलब्ध करायी गयी फीस रसीद में अंकित 8 मद ही यथा 1. पंजीकरण शुल्क(Registration Fees.) 2. नामांकन शुल्क (Enrolment Fees) 3. शिक्षण शुल्क (Tuition Fees) 4. खेल कूद शुल्क (Games Fees) 5. संगठन शुल्क (Union Fees) 6.पुस्तकालय शुल्क (Library Fees) 7. पत्रिका शुल्क (Magazine Fees) 8.परीक्षा शुल्क (Examination Fees) का योग एंव अनुरक्षण भत्ता का योग ही छात्रवृति हेतु देय है | विधार्थी शिक्षण संसथान द्वारा जारी फीस रसीद में इन 8 मदों को सावधानी से पोर्टल पर अंकित करे | फीस मदों का पूर्ण विवरण उपलब्ध नहीं कराने की स्थिति में केवल अनुरक्षण भत्ता ही देय होगा |
योजनाओ की विस्तृत जानकारी:-
उक्त सभी योजनाओ की अधिक जानकारी के लिए हमारी पोस्ट को पढने के लिए सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता विभाग की योजना पढ़े
राजस्थान सरकार की अधिकृत पोर्टल पर योजना की जानकारी के लिए scholarship portal पर जाए
उत्तर मेट्रिक छात्रवृति योजना का आवेदन कैसे करे:-
योजना का आवेदन ऑनलाइन ही स्वीकार्य है तो यदि विधार्थी स्वम आवेदन करना चाहता है तो विधार्थी का SSO पर REGISTRATION होना आवश्यक है SSO रजिस्ट्रेशन की अधिक जानकारी के लिए SSO रजिस्ट्रेशन के बारे में पढ़े SSO पर रजिस्ट्रेशन के पश्चात scholarship पोर्टल पर जाए और आवश्यक सूचना को ध्यान पूर्वक भरे| यदि विधार्थी यदि emitra और शैक्षणिक संस्था से आवेदन कर रहे है तो अपने सामने ही सभी प्रविष्टियो को आवेदन पत्र में भरवाए एंव समस्त प्रविष्टियो की जाँच स्वम् कर ले तथा यदि कोई त्रुटी हे तो आवेदन पत्र को उसका सुधार करने के उपरान्त ही आवेदन पत्र को ऑनलाइन फाइनल सबमिट करे |
योजना की अधिक जानकारी के लिए विभाग की वेबसाइट पर जाने के लिए क्लिक करे
1 Comments
आपके द्वारा दी गई जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जानकारी साझा करने की लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ।
ReplyDeleteCheck out my new stuff
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