मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृति योजना
रास्ट्रीय स्तर की संस्थाओ (आई.आई.एम.एस.आई.आई.टी.) में अध्यन करने वाले राज्य के सभी वर्गों के छात्रों को वितीय सहायता प्रदान करने हेतु सभी वर्ग के विधार्थियों को रास्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओ के पाठ्यक्रमो में अध्यनरत विधार्थियों को नियमानुसार उतर मेट्रिक छात्रवृति के रूप में ली जाने वाली कुल अनिवार्य अप्रतिदेय (Non Refundabel fees) फीस राशि का 50 प्रतिशत राशि दिए जाने का प्रावधान है|
योजना की पात्रता
- छात्र-छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय रुपए 5 लाख तक हो
- छात्र-छात्रा रास्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओ में संचालित पाठ्यक्रम अंतरगर्त नियमित अध्यनरत हो
- छात्र-छात्र किसी भी वर्ग /जाति से हो
- छात्र-छात्र राजस्थान का मूल निवासी हो
आवश्यक दस्तावेज़:-
- भामाशाह आइ.डी
- आधार कार्ड
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आय घोषाण पत्र
- फीस की रशीद
- अन्तिम उतीर्ण परीक्षा की अंक तालिका
उक्त योजना में शिक्षण संस्थाओ द्वारा विधार्थियों से ली गयी NON REFUNDABLE फीस का 50 प्रतिशत राशी का पुनर्भरण / भुगतान नियमानुसार देय है
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sso emitra
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