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SAHYOG AND UPHAR YOJANA

सहयोग एंव उपहार योजना(SAHYOG AND UPHAR YOJANA)

सहयोग योजना एंव विधवा महिलाओ की पुत्री के विवाह पर सहायता योजना का एकीकरण, सहयोग एंव उपहार योजना(SAHYOG AND UPHAR YOJANA) संचालन, जारी किए गए(मुख्यमंत्री कन्यादान योजना)

अनुदान राशि

SAHYOG AND UPHAR YOJANA के तहत विवाह योग्य कन्या की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर अनुदान राशि दी जाती है
  1. यदि कन्या कक्षा 10 से कम पढ़ी हो तो अनुदान राशि 20,000 है
  2. यदि कन्या कक्षा 10 से अधिक पढ़ी हो तो अनुदान राशि 30,000 है
  3. यदि कन्या ने Graduate किया हुआ है तो अनुदान राशि 40,000 है

 

    अब इस योजना में राज्य सरकार ने कुछ बदलाव किये है कि एस.सी., एस.टी., अल्पसंख्यक समुदाय कि बी.पी.एल परिवार कि विधवा महिला कि पुत्री की शादी में लाभ कि राषि निम्न प्रकार होगी

  • 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह के लिए राज्य सरकार 31 हजार रूपये (Rs.31,000/-) की आर्थिक सहायता प्रदान करेगी।
  • यदि बालिका द्वारा 10वीं कक्षा पास कर ली है तोह उसके विवाह के सहयोग के रूप में 41 हजार रूपये (Rs.41,000/-) की आर्थिक मदद दी जाएगी।
  • ग्रेजुएट/स्नातक कर चुकी कन्याओं के विवाह के लिए 51 हजार रूपये (Rs.51,000/-) की आर्थिक मदद प्रदेश सरकार करेगी।




पात्रता

सहयोग एंव उपहार योजना(SAHYOG AND UPHAR YOJANA) के लिए पात्रता निम्न प्रकार है
  1. इस योजना के अंतरगर्त सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेगी
  2. इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता/पिता/सरंक्षक होंगे|
  3. यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या संतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी|
  4. समस्त वर्गो के बी.पी.एल. परिवार
  5. सभी वर्गो के अंतयोदय परिवार
  6. आस्था कार्ड धारी परिवार
  7. इस योजना अंतरगर्त  आर्थिक रूप से एसे कमजोर विधवा महिलाओ की पुत्रीयों के विवाह हेतु अनुदान के लिए पात्रता निम्नानुसार है (a) महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नही किया है (b)विधवा की वार्षिक आय हर सोर्स से 50,000 रुपये से अधिक नहीं हो (c)परिवार मे 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार मे नहीं हो 
  8.  ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका हो उसकी देखभाल करने वाली सरंक्षक विधवा महिला द्वारा आवेदन किया जा सकता है|
  9. ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनों कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रूपय 50,000 वार्षिक से अधिक नहीं है , के विवाह , किसी सरंक्षक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा 
  10. जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व मे संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा महिलाओ की पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है , उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना मे अधिकतम संतानों की गिनती मे सम्मलित माना जाएगा

प्रक्रिया

  1. सहायता/अनुदान राशि प्राप्त किए जाने हेतु विभागीय एस. जे. ए.एम. एस. पोर्टल पर ऑन-लाइन आवेदन निश्चित विवाह तिथि से एक माह पूर्व या विवाह तिथि के छः माह पश्चात तक किया जा सकता है 
  2. संबधित अधिकार द्वारा आवेदन का निस्तारण अधिकतम 15 दिवस की अवधि मे किया जाएगा (a) विवाह पूर्व आवेदन प्राप्ति की अवस्था मे जिलाधिकारी के द्वारा अवश्यकता होने पर/ शनशय होने की स्थिति मे आवेदन की सत्यता की पुष्टि स्वंम द्वारा की जा सकेगी (b) विवाह पश्चात आवेदन प्राप्त होने की स्थिति मे विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से आवेदन के साथ स्लंगन किया जावेगा 
  3. आवेदन को बी. पी. एल. चयनित परिवार होने के प्रमाण स्वरूप , बी. पी. एल. कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति सलंगन करनी होगी तथा चयनित सूची क्रमांक अंकित करना होगा
  4. आवेदक अंतयोदय परिवार से संबन्धित होने की अवस्था मे अंतयोदय कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति सलंगन करनी होगी 
  5. आवेदक आस्था कार्ड धारी होने की अवस्था मे आस्था कार्ड की स्वप्रमाणित छाया प्रति सलंगन करनी होगी 
  6. (क) यदि आवेदिका विधवा पेंशन प्राप्त करती है तो आवेदन पत्र के साथ निमंलिखित दस्तावेज़ भी स्लंगन किए जावेगे-
  • विधवा पेंशन का पिपीओ 
  • आय प्रमाण पत्र 
  • राशन कार्ड मे वर्णित सदस्यो मे ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र 
      (ख) विधवा पेंशन प्राप्त नहीं करने की स्थिति मे आवेदन पत्र के साथ निम्न दस्तावेज़ भी सलंगन किए जाएंगे

  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
  • आय का प्रमाण पत्र 
  • राशन कार्ड मे वर्णित सदस्यो मे ज्येष्ठ पुत्र की आयु का प्रमाण पत्र 
   7. शहरी/ग्रामीण क्षेत्र के आवेदन कर्ता अपना आवेदन विभागीय एस.जे.एम.एस. पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे

8. आवेदक के द्वारा आवेदन पत्र के साथ स्लंगन किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ स्वप्रमाणित प्रति मे प्रस्तुत किए जाएंगे

9. वर एंव वधू की आयु के प्रमाण पत्र, यदि स्कूल पढ़ने गयी है तो स्कूल प्रमाण पत्र अथवा मतदाता सूची मे कन्या का नाम अंकित होने का प्रमाण पत्र अथवा राशन कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति मान्य होगी

10. स्वीकृत अनुदान की राशि जिला अधिकारी द्वारा आहरित कर अनुदान राशि आवेदक के नाम से उसके बैंक खाते मे जमा कारवाई जाएगी| जिला अधिकारी द्वारा आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान की और से स्वीकृति की प्रति के साथ बधाई संदेश प्रेषित किया जाएगा

आवश्यक दस्तावेज़

सहयोग एंव उपहार योजना(SAHYOG AND UPHAR YOJANA) के लिए आवश्यक दस्तावेज़ निम्न प्रकार है
  1. मूल निवास प्रमाण पत्र/मतदाता पहचान पत्र/राशन कार्ड की फोटो प्रति
  2. बैंक खाता संख्या व पास बूक फोटो प्रति
  3. आधार कार्ड और भामाशाह कार्ड
  4. विवाह प्रमाण पत्र
  5. शैक्षणिक योग्यता प्रमाण
  6. जाती प्रमाण पत्र
  7. सपथ पत्र
  8. वर-वधू जन्म प्रमाण पत्र
  9. विवाह योग्य कन्या के माता पिता की मृत्यु होने पर माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र
  10. विधवा होने पर पति का मृत्यु प्रमाण पत्र/विधवा पेंशन योजना(पी.पी.ओ.) की फोटो प्रति
  11. बी.पी.एल. कार्ड/अंतयोदय कार्ड/आस्था कार्ड
  12. आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिला की पुत्री के विवाह के प्रकरण मे
  • महिला विधवा /सरंक्षक का 50,000 रुपेय से अधिक वार्षिक आय नहीं होने का प्रमाण पत्र
  • परिवार मे 25 वर्ष से अधिक आयु का कमाने वाला सदस्य नहीं होने का दस्तावेज़/राशन कार्ड की प्रति 


Sahyog and Uphar Yojana
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