Scheme For Disable Persons, विशेष योग्य्जन कल्याणार्थ संचालित प्रमुख योजनाएं, Pension Yojana, Scholarship Scheme, Swrojgar Yojana, Vivah Anudan Yojana, Anuprati Yojana, Palanhar Yojana, Aastha Yojana.
विशेष योग्य्जन कल्याणार्थ संचालित प्रमुख योजनाएं
1 पेंपेशन योजना
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पात्रता:- परिवार की
वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 48000/- रूपये तथा शहरी क्षेत्र में 60000/-
रूपये|
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परिलाभ:- 0 से 8 वर्ष तक की
आयु 250/- रूपये प्रतिमाह, 8 से 75 वर्ष की आयु तक 500/- रूपये प्रतिमाह एंव 75
वर्ष से ऊपर होने पर 750/- रूपये प्रतिमाह पेंशन देय (01 जुलाई 2017 से सभी उम्र
के लाभार्थियों को 750/- रूपये प्रतिमाह )
2. छात्रवृति योजना-
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पात्रता:- ऐसे छात्र जिनके
परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये से कम हो को कक्षा एक से आठ तक के छात्रों को विभाग
द्वारा छात्रवृति देय | दिव्यांजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एंव अधिकारिता
मंत्रालय भारत सरकार द्वार कक्षा 9 से कक्षा 10 तक के विधार्थियों , जिनके परिवार
की आय 2 लाख तक हो एंव कक्षा 11 से डिप्लोमा/डिग्री लेवल तक के छात्र, जिनके
परिवार की आय 2.50 लाख तक हो उच्च शिक्षा हेतु अध्यनरत छात्र-छात्राओ , जिनके
परिवार की आय 6.00 लाख तक हो ऐसे छात्रों को छात्रवृति प्रदान की जाती है |
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परिलाभ:- नियमानुसार
अनुरक्षण भत्ता एंव फीस का पुनर्भरण किया जाता है |
समाज कल्याण विभाग की विभिन्न योजना की जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग को पढने के लिए क्लिक करे
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3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना-
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पात्रता:- विशेष योग्यजनो
जिनकी आयु 18 वर्ष से 55 वर्ष के बिच हो तथा जिनकी स्वम् की एंव परिवार की वार्षिक
आय 2 लाख रूपये तक हो |
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परिलाभ:-स्वम् का स्वरोजगार
प्रारम्भ करने के लिए 5 लाख रूपये की राशी ऋण के रूप में उपलब्ध करवाना जिस पर ऋण
का 50 प्रतिशत ( अधिकतम 50 हजार तक) राशि अनुदान के रूप में देय |
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन की अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्लॉग को पढ़ने के लिए क्लिक करे
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4. सुखद दाम्पत्य विवाह अनुदान योजना-
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पात्रता:- विशेष योग्जन
युवक/युवतियों को जिनके परिवार की वार्षिक आय 50000/- रूपये तक हो |
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परिलाभ:- ऐसे युवक/युवतियों
द्वारा विवाह करने पर रूपये 25,000/- प्रति दम्पत्ति आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना
बजट घोषणा वर्ष 2017-18 के तहत उक्त राशी को 25 हजार से बढाकर 50 हजार रूपये किया
गया जो दिनांक 22.05.2017 के बाद होने वाले विवाह के लिए प्रभावी है |
5. संयुक्त सहायता, कृत्रिम अंग/उपकरण हेतु अनुदान योजना-
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पात्रता:- विशेष योग्यजानो,
जिनका परिवार आयकर दाता नहीं हो |
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परिलाभ:- स्वरोजगार हेतु
आर्थिक सहायता एंव शारीरिक कमी को पूर्ण करने हेतु कृत्रिम अंग/उपकरण के लिए 10000
/- (दस हजार) तक की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना |
6. विशेष योग्यजन अनुप्रति योजना-
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पात्रता:- विशेष योग्यजन
छात्र-छात्राए जिनके परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपये तक एंव संघ लोक सेवा आयोग
द्वारा आयोजित भारतीय सिविल सेवा परीक्षा एंव राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा
आयोजित राजस्थान राज्य एंव अधीनस्थ (सीधी भर्ती) संयुक्त परीक्षा में उतीर्ण होने
वाले अभ्यर्थी | राष्ट्रिय स्तर की सूचीबद्ध शैक्षणिक संस्थाओ तथा राज्य के राजकीय
अभियांत्रिकी महाविधालय/ चिकित्या महाविधालय में प्रवेश लेने पर |
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परिलाभ:- सिविल सेवा
परीक्षा हेतु राशि रूपये 1 लाख , राजस्थान राज्य एंव अधीनस्थ सेवा (सीधी भर्ती)
संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा हेतु 50 हजार रूपये तथा IIT, IIMS रास्ट्रीय स्तर के मेडिकल कॉलेज
इत्यादि शीर्ष शैक्षणिक संस्थाओ में प्रवेशित होने वाले अभ्यर्थियों को 50 हजार
रूपये एंव राज्य के राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रवेशित होने वाले अभ्यर्थियों को 10 हजार रूपये प्रोत्साहन राशी देय |
7. विशेष योग्यजन पालनहार योजना:-
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पात्रता:- विशेष योग्यजन
माता/पिता के बच्चे, विशेष योग्यजन के परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं
हो |
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परिलाभ:- बच्चो को 0 से 6
वर्ष की आयु तक 500/- रूपये प्रतिमाह एंव 6 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु तक 1000/-
रूपये प्रतिमाह अनुदान देय –बच्चे को दो वर्ष से पांच वर्ष की आयु के बीच
आंगनबाड़ी/स्कूल जाना एंव 6 वर्ष की आयु के बाद विधालय में अध्यनरत होना अनिवार्य |
पालनहार योजना की अधिक जानकारी के लिए क्लिक करे
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8. आस्था योजना:-
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पात्रता:- ऐसे परिवार जिनमे
दो या दो से अधिक व्यक्तियों का के विशेष योग्यजन होना, तथा परिवार की वार्षिक आय
1.20 लाख हो ऐसे परिवारों को आस्था कार्ड जारी किया जाना
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परिलाभ:- आस्था कार्डधारी
परिवार को सम्बंधित विभाग द्वारा बी.पी.एल. के समकक्ष सुविधा उपलब्ध करवाना |
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